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Income Tax 2025-26: ITR दाखिल करने की तारीख बढ़ी, जानिए...क्या है नई डेडलाइन?

Income Tax 2025-26: आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत दिया है, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दिया गया है. जानें... अब कब तक कर सकते है ITR?

Income Tax 2025-26
आयकर विभाग ने बढ़ाया ITR की तारीख
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Viveka Nand
2 मिनट

Income Tax 2025-26: आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह निर्णय आयकर रिटर्न फॉर्म्स में हुए बदलावों और नई यूटिलिटीज के परीक्षण में लग रहे अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।


सीए ने बताया कि आयकर विभाग द्वारा अधिसूचित ITR फॉर्म्स में संरचनात्मक और विषयवस्तु से संबंधित कई अहम बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करना है। लेकिन इन परिवर्तनों के कारण नई प्रणाली के विकास, सॉफ़्टवेयर के एकीकरण और यूटिलिटीज के परीक्षण में समय लग रहा है।


उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार, 31 मई तक दाखिल की जाने वाली टीडीएस विवरणियों से उत्पन्न क्रेडिट्स जून के प्रारंभ में मिलने की संभावना है, जिससे पहले की निर्धारित 31 जुलाई की समयसीमा में रिटर्न दाखिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता था। इसलिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।


अब करदाता 15 सितंबर 2025 तक बिना किसी लेट फीस के आयकर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। यह विस्तार खासकर उन व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने दस्तावेजों की तैयारी या फॉर्म अपडेट का इंतजार कर रहे थे।

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