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CBI और ED के खिलाफ शिकायत पर आज होगी SC में सुनवाई, 14 विपक्षी दलों ने दायर की थी याचिका

DELHI : केंद्रीय एजेंसियों का गलत तरीके से उपयोग करने का आरोप लगाकर देश के 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। अब आज इस मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्

CBI और ED के खिलाफ शिकायत पर आज होगी SC में सुनवाई, 14 विपक्षी दलों ने दायर की थी याचिका
Tejpratap
Tejpratap
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DELHI : केंद्रीय एजेंसियों का गलत तरीके से उपयोग करने का आरोप लगाकर देश के 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। अब आज इस मामले में दायर याचिका पर  सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। भारत के प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली पीठ के सामने यह मामला रखा जाएगा। विपक्षी दलों ने गिरफ्तारी और जमानत की कार्यवाही के लिए दिशानिर्देशों का पालन करने के संबंध में एजेंसियों को निर्देश देने को कहा है।


दरअसल, पिछले कुछ दिनों से सीबीआई और ईडी की कार्रवाई तेज हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के फंदे में विपक्षी दलों के कई नेता भी आए हैं। जिसके बाद अब कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसी के बाद ऐसे आरोप लगने शुरू हुए हैं। इस तरह के आरोप लगाने वाले दलों में कांग्रेस, AAP, राजद समेत कई पार्टियां शामिल हैं। इन पार्टियों का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों से बदला लेने की नीयत से कर रही है। जिसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्‍यीय पीठ आज याचिका पर सुनवाई करेगी।


मालूम हो कि,सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी इस पीठ का हिस्‍सा हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 24 मार्च को याचिका पर तत्‍काल सुनवाई की गुहार लगाई थी। यह याचिका संयुक्‍त रूप से डाली गई है। याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के जरिये विपक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष के राजनीतिक दलों से असहमति जताने का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। सरकार से असहमति जताने वालों के खिलाफ इन एजेंसियों को खुला छोड़ दिया गया है। ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है।


आपको बताते चलें कि, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गयी है उसमें यह भी कहा गया है कि, विपक्षी पार्टियों ने याचिका में व्यक्तियों की गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को नियंत्रित करने वाली गाइड लाइन को निर्धारित करने की मांग की गई है। इसमें गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने का आरोप भी शामिल है। यह याचिका 24 मार्च को दायर की गई थी जिसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की थी। यह याचिका  जिन पार्टी के तरफ से दायर की गई थी। उसमें  कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, बीआरएस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिव सेना (UBT), जेएमएम, सीपीआईएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, जे एंड के नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं।