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बिहारी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, BJP नेता को माफी मांगने का निर्देश

DESK: तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले मामले में झूटी खबर फैलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है. बता दें तमिलनाडु पुलिस द्वारा बीजेपी नेता और वकील प्रशांत उमराव के खि

 बिहारी मजदूरों पर हमले की झूठी खबर फैलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, BJP नेता को माफी मांगने का निर्देश
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
2 मिनट

DESK: तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हमले मामले में झूटी खबर फैलाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है.  बता दें तमिलनाडु पुलिस द्वारा बीजेपी नेता और वकील प्रशांत उमराव के खिलाफ दर्ज मामले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के BJP प्रवक्ता प्रशांत उमराव पटेल को माफी मांगने को कहा है.


गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि  प्रशांत उमराव एक अधिवक्ता हैं, उन्हें तो और अधिक जिम्मेदार होना चाहिए. साथ ही कहा कि फिलहाल एक ही मामले में जांच चलेगी. एक केस की अग्रिम जमानत सभी मामलों में लागू रहेगी. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम जमानत शर्तों को भी संशोधित किया है. इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद 10 अप्रैल को उमराव तमिलनाडु पुलिस के सामने पेश होंगे. 


सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत की याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट की उस शर्त में संशोधन किया, जिसमें 15 दिनों तक रोजाना सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक पुलिस की जांच में शामिल होने को कहा गया था. कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि वो दस अप्रैल को ही पुलिस जांच में शामिल होंगे. इसके बाद जब जांच अफसर को जरूरत होगी तब जाएंगे