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20 अप्रैल से लॉकडाउन में मिलेगी छूट, करना होगा इन नियमों का पालन

DELHI : अभी-अभी बड़ी खबर आ रही है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से खुलने वाले सरकारी कार्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। कर्मचारियों को सीढ़ी का इस्तेमाल करने का न

FirstBihar
Anurag Goel
3 मिनट

DELHI : अभी-अभी बड़ी खबर आ रही है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल से खुलने वाले सरकारी कार्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। कर्मचारियों को सीढ़ी का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। लिफ्ट में एक बार में चार से ज्यादा लोगों को नहीं चढ़ना होगा। वहीं गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी गाइडलाइन जारी की गयी है।


केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि ऑफिस आने जाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है। वहीं कर्मचारियों को गाड़ी के इस्तेमाल में 30 से 40 फीसदी इस्तेमाल की अनुमति दी है।


इस बीच सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होगी।लॉकडाउन लागू किए जाने पर सरकार ने जरूरी सामानों की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बात कही थी। लॉकडाउन में राशन, सब्जी और मेडिकल की दुकानें खुली हैं तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी सामानों की होम डिलीवरी भी की जा रही है। हालांकि इस बीच गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेगी।

20 अप्रैल से लॉकडाउन में मिलेगी छूट, करना होगा इन नियमों का पालन

इससे पहले सरकार ने 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी। इसके मुताबिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को मोबाइल फोन्स, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और स्टेशनरी आइटम्स की बिक्री 20 अप्रैल से शुरू करने की बात कही गई थी।


बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 15 हजार के पार पहुंच गई है। मंत्रालय के मुताबिक, अबतक 15 हजार 712 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं, 507 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि 2231 लोग ठीक भी हुए हैं।


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