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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 14 Jan 2025 12:42:11 PM IST
आसाराम को राहत - फ़ोटो google
Asaram Bapu: रेप के मामले में अंतिम सांस तक उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जोधपुर रेप केस में हाई कोर्ट ने आसाराम बापू को 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को राहत मिली थी।
दरअसल, आसाराम बापू को रेप के दो मामलों में उम्रकैद की सजा हुई है। एक मामला सूरत आश्रम में महिला अनुयायी के साथ रेप का है तो दूसरा जोधपुर आश्रम में रेप से जुड़ा है। बीते 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के केस में आसाराम बापू को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी थी और अब जोधपुर वाले केस में राजस्थान हाई कोर्ट से आसाराम को अंतरिम जमानत मिल गई है।
25 अप्रैल 2018 को आसाराम को जोधपुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनवरी 2023 में गुजरात की एक कोर्ट ने महिला शिष्या के साथ रेप के मामले में आसाराम बापू को दोषी ठहराया था उस मामले में भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बता दें कि साल 2013 में पुलिस ने आसाराम को इंदौर से अरेस्ट किया था। करीब साढ़े 13 साल से अधिक जेल की सजा काटने के बाद आसाराम को अंतरिम जमानत मिली है। इससे पहले पैरोल पर आसाराम जेल से बाहर आया था और अब बेल मिलने के बाद जेल से बाहर निकलेगा।