ब्रेकिंग
बिहार में BJP का बड़ा दांव, दोनों निर्दलीय नवनिर्वाचित MLC को पार्टी में कराया शामिल✦बेगूसराय में सड़क के गड्ढों को दिया नेताओं का नाम, कहीं 'गिरिराज सिंह कुंड' तो कहीं 'कुमार शैलेन्द्र और कुंदन कुंड', ग्रामीणों का अनोखा विरोध✦भवन निर्माण के इस 'अधीक्षण अभियंता' ने पत्नी के नाम पर अर्जित करोड़ों की संपत्ति छुपा लिया ! मुख्य सचिव का स्पष्ट आदेश- ऐसे अफसरों के खिलाफ ''प्रिवेंसन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्रिमिनल केस करें''✦तमिलनाडु की जेल से 17 कैदी फरार होने पर CM विजय का बड़ा एक्शन, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट बर्खास्त, 17 कर्मचारी सस्पेंड✦मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर-जूनियर के बीच जमकर मारपीट, पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने संभाला मोर्चा✦बिहार में BJP का बड़ा दांव, दोनों निर्दलीय नवनिर्वाचित MLC को पार्टी में कराया शामिल✦बेगूसराय में सड़क के गड्ढों को दिया नेताओं का नाम, कहीं 'गिरिराज सिंह कुंड' तो कहीं 'कुमार शैलेन्द्र और कुंदन कुंड', ग्रामीणों का अनोखा विरोध✦भवन निर्माण के इस 'अधीक्षण अभियंता' ने पत्नी के नाम पर अर्जित करोड़ों की संपत्ति छुपा लिया ! मुख्य सचिव का स्पष्ट आदेश- ऐसे अफसरों के खिलाफ ''प्रिवेंसन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत क्रिमिनल केस करें''✦तमिलनाडु की जेल से 17 कैदी फरार होने पर CM विजय का बड़ा एक्शन, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट बर्खास्त, 17 कर्मचारी सस्पेंड✦मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर-जूनियर के बीच जमकर मारपीट, पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने संभाला मोर्चा

पेरौल पर बाहर आए पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना HC से बड़ा झटका, रेगुलर बेल अर्जी खारिज

PATNA : मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने इनकी नियमित जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एन के पांडे

पेरौल पर बाहर आए पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना HC से बड़ा झटका, रेगुलर बेल अर्जी खारिज
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

PATNA : मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने इनकी  नियमित जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एन के पांडेय की एकलपीठ ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया। यह मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 54/2015 से जुड़ा हुआ है। 


पूर्व विधायक अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए), 26(2)/35 के अंतर्गत निचली अदालत के द्वारा 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट की ही धारा 25(1-ए)/35 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अब इसी मामले में अनंत सिंह को नियमति जमानत दी जाने की याचिका दायर की गई थी। लेकिन, इसके बाबजूद उन्हें जमानत नहीं दी गई है। 


मालूम हो कि, बीते रविवार 5 मई को अनंत सिंह पटना की बेऊर जेल से पैरोल पर 15 दिन के लिए रिहा हुए थे। अनंत सिंह की समर्थ सुबह से ही उनके स्वागत के लिए जेल के बाहर जमा हो गए थे। खराब सेहत और गांव में बंटवारे के चलते अनंत सिंह को पैरोल मिली है। जेल में दो बार उनकी तबीयत बिगड़ी थी। और फिर पटना के आईजीआईएमएस भर्ती रहे थे। 


उधर, जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह जनता से मिले, इस दौरान उन्होने कहा कि खुली हवा में सांस लेना अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं उन्होंने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह को चार लाख मतों से जिताने का ऐलान कर दिया है।  मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी ने बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को प्रत्याशी बनाया है और अब  मुंगेर सीट पर 13 मई तक चुनाव होने तक अनंत सिंह बाहर ही रहेंगे। जिसके बाद से मुंगेर सीट की चर्चा और तेज हो गई है।