1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Oct 04, 2025, 4:12:26 PM
- फ़ोटो Google
Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारी लगातार जारी है. चुनाव संपन्न कराने को लेकर भारी संख्या में छोटी-बड़ी गाड़ियों की सेवा ली जाती है. व्यवसायिक-निजी गाड़ियों को जब्त किया जाता है. परिवहन विभाग ने इन गाड़ियों के लिए दर तय किया है. विभिन्न गाड़ियों के लिए अलग-अलग मुआवजा राशि तय की गई है.
इस संबंध में परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, एसपी व जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखा है. जिसमें मुआवजा राशि दर के निर्धारण की जानकारी दी गई है .चुनाव कार्य में जो गाड़ियां लगेगी उसके मालिक को इसी दर से मुआवजा का भुगतान किया जाएगा.
परिवहन विभाग के पत्र में रेट लिस्ट दिया गया है. 50 सीट व इससे अधिक वाली बस के लिए मुआवजा राशि ₹3500 प्रतिदिन निर्धारित की गई है. वहीं 40 से 49 सीटर वाले बस के लिए ₹3200 प्रतिदिन, मिनी बस के लिए ₹2500 रू, छोटी कार के लिए ₹1000 रू, जबकि वातानुकूलित छोटी कार के लिए ₹1100 की राशि तय की गई है. जीप, कमांडर के लिए ₹1000, बोलेरो, सुमो, मार्शल के लिए ₹1200 ,जाइलो, बोलेरो, मार्शल वातानुकूलित गाड़ी के लिए ₹1500 रू की राशि तय की गई है. इनोवा, सफारी, गाड़ी के लिए ₹2100 प्रति दिन की दर निर्धारित की गई है. ऑटो रिक्शा के लिए ₹700, मोटरसाइकिल के लिए 350 रुपया प्रतिदिन की दर से राशि का भुगतान किया जाएगा.
