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कैदी की मौत मामले में इंस्पेक्टर कमलेश की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने कथित रूप से पुलिस कस्टडी में गुड्डु राय नाम के एक क़ैदी की मौत मामले में इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस अरविन्द

कैदी की मौत मामले में इंस्पेक्टर कमलेश की गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने मांगी केस डायरी
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने कथित रूप से पुलिस कस्टडी में गुड्डु राय नाम के एक क़ैदी की मौत मामले में इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस अरविन्द श्रीवास्तव ने अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए केस डायरी तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता कमलेश कुमार की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।


याचिकाकर्ता के विरुद्ध हुई विभागीय जांच में यह पाया गया था कि पिटाई की वजह से गुड्डू राय की मौत हुई थी। छपरा स्थित सदर अंचल के पुलिस निरीक्षक हीरालाल प्रसाद ने 20 अगस्त, 2019 को सारण के दाउदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।


थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार याचिकाकर्ता तत्कालीन थाना प्रभारी दाउदपुर पर यह आरोप लगाया गया कि कस्टडी में जाने के बाद जांच के क्रम में गुड्डू राय की गंभीर रूप से पिटाई की गयी थी। जिसकी वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। घटनास्थल दाउदपुर थाना परिसर स्थित थानाध्यक्ष का कक्ष बताया गया था। 


याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने आरोपी पुलिस अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि मृतक गुड्डू राय एक कुख्यात अपराधी था। उसके खिलाफ कई केस थे। पुलिस अधिकारी द्वारा कानून के दायरे में मृतक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई थी। 


जेल में ही कुछ कैदियों द्वारा मारपीट किये जाने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हुई थी। आगे उन्होंने बताया कि गुड्डू राय को 21 जुलाई, 2017 को जुडिशियल रिमांड में जेल भेजा गया था। उनकी मौत 26 जुलाई, 2017 को पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान हुई थी। मृतक का पोस्टमार्टम भी पीएमसी एच में ही कराया गया था।