Premanand Maharaj: ये आदतें नष्ट कर सकती हैं जीवन की शांति, प्रेमानंद महाराज ने बताया किन गलतियों से बचना जरूरी Bihar Crime News: अलर्ट हो जाइए.. बिहार में साइबर अपराधियों के लिए बड़ा टूल बना 125 यूनिट फ्री बिजली, लोगों को ऐसे बना रहे शिकार Bihar Crime News: अलर्ट हो जाइए.. बिहार में साइबर अपराधियों के लिए बड़ा टूल बना 125 यूनिट फ्री बिजली, लोगों को ऐसे बना रहे शिकार TEACHER NEWS : फर्जी डिग्री पर बन गए टीचर , अब सरकार ने लिया एक्शन, पैसे भी करने होंगे वापस Family Five Members Death: मर्डर या सुसाइड? एक ही परिवार के पांच लोगों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप Family Five Members Death: मर्डर या सुसाइड? एक ही परिवार के पांच लोगों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप Success Story: मजदूर की बेटी बनी IAS अफसर, एस. अश्वथी ने चौथे प्रयास में UPSC किया पास; जानिए... सफलता की कहानी BIHAR CRIME : बिहार में दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या,इलाके में मची सनसनी Bihar News: बिहार में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना के बाद हाईटेंशन तार की चपेट में आने से जिंदा जले ट्रैक्टर सवार दो युवक Bihar News: बिहार में दर्दनाक हादसा, सड़क दुर्घटना के बाद हाईटेंशन तार की चपेट में आने से जिंदा जले ट्रैक्टर सवार दो युवक
1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Thu, 21 Aug 2025 12:18:22 PM IST
प्रतिकात्मक - फ़ोटो google
Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में विशेष पॉक्सो कोर्ट-1 के आदेश से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित संजय साह की गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष कोर्ट ने औराई थानाध्यक्ष पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में जमा कराया जाएगा। इसके साथ ही, कोर्ट का आदेश दबाने के आरोपी दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश भी दिया गया है।
दरअसल, यह मामला 9 नवंबर 2022 का है, जब औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ झाड़-फूंक के बहाने दुष्कर्म का प्रयास किया गया था। पीड़िता की मां ने 7 दिसंबर 2022 को संजय साह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के बाद आरोपों को असत्य करार देते हुए 30 जून 2023 को विशेष कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई।
इसके खिलाफ पीड़िता की मां ने कोर्ट में अर्जी दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य और प्रथम दृष्टया आरोप सही पाते हुए संज्ञान लिया और संजय साह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। हालांकि, यह वारंट एसपी कार्यालय की अभियोजन शाखा में दबा दिया गया, जिससे गिरफ्तारी नहीं हो सकी। बाद में कोर्ट ने दोबारा वारंट जारी किया।
बुधवार को जब औराई थानाध्यक्ष विशेष कोर्ट में पेश हुए और आरोपित के खिलाफ इश्तेहार जारी करने की अर्जी दाखिल की, तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और तीन दिन के अंदर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश दिया। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर तीन दिनों में आरोपित की गिरफ्तारी नहीं होती, तो पुलिस विभाग के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।