Bihar News: पटना के कोचिंग संचालक शिक्षक नहीं गुंडा बन गए हैं. राजधानी के कदमकुआं इलाके में दो कोचिंग संचालकों के बीच विवाद के बाद रोज नये-नये खुलासे हो रहे हैं. पहले गोली चलने, फिर गोली चलने के इंकार करने, इसके बाद गोली चलने का वीडियो सामने आने के बाद खान सर की पूरी पोल खुल गई है.
फैजल खान ने चलवाई गोली
फैजल खान उर्फ खान ने ही अपने बॉडीगार्डस को गोली चलाने की खुली छूट दी थी. पुलिस गिरफ्त में आये दोनों प्राइवेट अंगरक्षकों ने इस बात का खुलासा किया है. इसके बाद फैजल खान व अन्य पर हत्या की नियत से फायरिंग करने व ARMS ACT के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
भीड़ पर फायर करो...जो होगा मैं समझ लूंगा
राजधानी के कदमकुआं थाने के दरोगा अनिल कुमार के लिखित बयान पर फैजल खान उर्फ खान सर,इसके दो बॉडीगार्ड व अन्य सहकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मुकदमा बीएनएस की धारा-109 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. बीएनएस की धारा 109 हत्या के प्रयास का है. पुलिस से पूछताछ में गिरफ्तार किए गए दोनों बॉडीगार्ड ने स्वीकार किया है कि उसने फैजल खान उर्फ खान सर के आदेश पर ही गोली चलाई है. खान सर ने आदेश दिया था कि, ''देख क्या रहे हो... भीड़ पर अभिलंब फायर करो. जो होगा मैं समझ लूंगा.''
315 बोर की रायफल से की गई चार राउंड फायरिंग
कोचिंग संचालक फैजल खान के आदेश पर दोनों बॉडीगार्ड ने अपने 315 बोर के रायफल से दो-दो राउंड फायरिंग की थी. पुलिस गिरफ्त में आये खान सर के दोनों बॉडीगार्ड तालेबर सिंह और प्रदीप कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. दोनों ने हथियारों के लाइसेंस प्रस्तुत किए हैं,जो बिहार से बाहर के बताये जाते हैं.
दारोगा ने कदम कुआं थाने में जो केस दर्ज कराया है, उसमें आरोप लगाया गया है कि खान सर, दोनों बॉडीगार्ड एवं अन्य अज्ञात सहकर्मियों ने नाजायज रूप से आम जनों में दहशत एवं भय पैदा करने के लिए गोली फायर किया या करवाया. ऐसे में इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करें.


