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दहेज हत्या मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, पति और ससुरालवालों को आजीवन कारावास की सजा

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मृतका के पति और ससुरालवालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। मृतका के पिता करीब दो साल से न्याय क

दहेज हत्या मामले में बेगूसराय कोर्ट का बड़ा फैसला, पति और ससुरालवालों को आजीवन कारावास की सजा
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

BEGUSARAI: बेगूसराय कोर्ट ने दहेज हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मृतका के पति और ससुरालवालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। मृतका के पिता करीब दो साल से न्याय के इंतजार में बैठे थे और आज उन्हें कोर्ट से न्याय मिल ही गया। बेटी के हत्यारों को सजा दिये जाने के बाद पिता फूलेन सहनी ने बताया कि आज उनकी बिटिया को इंसाफ मिला है। आज उनकी आत्मा को शांति मिली है। 


बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित खोदावंदपुर थाना के बिजुलिया निवासी सुनील सहनी, कौशल कुमार, सोनी देवी, रविंद्र सहनी को दहेज हत्या में दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है कि मृतका खुशबू के माता-पिता को सरकारी योजना के तहत मुआवजा की राशि प्रदान करें। न्यायालय में मृतका के पिता फूलेन सहनी भी मौजूद थे।  कोर्ट के फैसले के बाद मृतका के पिता ने कहा कि उनकी बिटिया को आज इंसाफ मिला है। आज उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिली है। 


बता दें कि 2018 में फूलेन सहनी की पुत्री खुशबू कुमारी की शादी आरोपित सुनील सहनी के साथ हुई थी। कुछ दिन के बाद से ही सभी आरोपित एक बुलेट मोटरसाइकिल और 4 लाख रूपया और दहेज लाने के लिए फूलेन सहनी की बेटी खुशबु कुमारी को प्रताड़ित करने लगे। 29 मई 2020 को 3:00 बजे फूलेन सहनी को यह सूचना मिली थी कि ससुरालवालों ने बेटी खुशबू की गला दबाकर हत्या कर दी थी और केरोसिन तेल छिड़ककर शव को जला दिया था। मृतका के पिता जब बेटी के ससुराल गये तो देखा कि बेटी की लाश घर में हुई थी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव और मिराज अख्तर हाशमी ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने सभी आरोपित को सजा काटने के लिए बेगूसराय जेल भेज दिया। घटना की प्राथमिकी सूचक ने खोदावंदपुर थाना कांड संख्या 99/ 2020 के तहत दर्ज कराई गयी। पीड़ित पिता को आखिरकार करीब दो साल बाद न्याय मिल ही गयी। 


रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता