ब्रेकिंग न्यूज़

अमरनाथ एक्सप्रेस की बोगी में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, समस्तीपुर में भर्ती फतुहा में पुनपुन नदी में नाव पलटी, दो लापता; 18 लोग तैरकर बचे नीसा देवगन बनीं ग्रेजुएट, काजोल ने चिल्लाकर कहा.. ‘कम ऑन बेबी’, वीडियो वायरल अरवल: हत्या के दो फरार आरोपियों के घर पुलिस ने चिपकाया इस्तेहार, 30 दिन में सरेंडर का आदेश बिहार में शराब तस्करी का खेल जारी: अंडे की कैरेट के बीच छिपाकर मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी 3132 लीटर विदेशी शराब, ट्रक जब्त Bihar News: 351 फीट का अनोखा कांवर लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे शिवभक्त, बाबा गरीबनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल दिल्ली में स्वामी करपात्री जी की जयंती पर भव्य समारोह, केंद्रीय मंत्री, सांसद और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई हुए शामिल कंकड़बाग में युवक पर चाकू से हमला, आपसी रंजिश का मामला; तीन आरोपी गिरफ्तार समाजसेवी अजय सिंह ने बाढ़ प्रभावित जवैनिया गांव का किया दौरा, राहत सामग्री का किया वितरण

Brij Bhushan Singh : यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत!

Brij Bhushan Singh : बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के गंभीर आरोपों पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें बरी कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मामले को समाप्त कर दिया।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 26 May 2025 07:34:15 PM IST

बृजभूषण शरण सिंह, पटियाला हाउस कोर्ट, यौन शोषण केस, क्लोजर रिपोर्ट, पहलवान, डब्ल्यूएफआई, दिल्ली पुलिस, Brij Bhushan Singh news, Patiala House Court verdict, wrestler case, Delhi Police closure report,

बृजभूषण को मिली क्लीन चिट! - फ़ोटो Google

Brij Bhushan Singh : भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को उन्हें बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें इस मामले को रद्द करने की सिफारिश की गई थी।


ठोस सबूतों के अभाव में पुलिस ने 15 जून 2023 को दायर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरोपों का समर्थन करने वाला कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिला। इसी महीने की शुरुआत में इन-चैम्बर सुनवाई के दौरान ही नाबालिग ने अदालत में स्पष्ट कर दिया था कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट है और क्लोजर रिपोर्ट के विरोध में नहीं है।


मामले के बीच नाबालिग पहलवान के पिता ने आरोपों पर फिर से सवाल उठाते हुए दावा किया था कि उनकी बेटी ने सिंह के खिलाफ शिकायत इसलिए दर्ज कराई थी ताकि उसकी ओर से कथित अन्याय का बदला लिया जा सके। कोर्ट ने इस दावे पर भी गौर करते हुए रद्दीकरण का आदेश जारी कर दिया।


यद्यपि इस प्रकरण के अलग पहलवानों ने शरण सिंह के खिलाफ पीओसी अधिनियम के तहत पीछा करने और उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, इन आरोपों में भी पुलिस ने नाबालिग से जुड़ी शिकायत को रद्द करते हुए कहा कि उक्त मामले में “कोई पुष्ट सबूत” नहीं मिला। न्यायालय ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर मामले को समाप्त कर दिया है।