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बिहार: हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा, घर से बुलाकार शख्स की पीट-पीटकर ले ली थी जान

MADHUBANI: हत्या के एक मामले में मधुबनी की अदालत ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों ने घर से बुलाकर एक शख्स की लाठी डंडे से पीट-पीटकर जान ले ली थी। मामले में

बिहार: हत्या के मामले में दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा, घर से बुलाकार शख्स की पीट-पीटकर ले ली थी जान
Mukesh Srivastava
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MADHUBANI: हत्या के एक मामले में मधुबनी की अदालत ने दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों भाइयों ने घर से बुलाकर एक शख्स की लाठी डंडे से पीट-पीटकर जान ले ली थी। मामले में अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।


दरअसल, पूरा मामला बाबूबरही थाना क्षेत्र के मिश्रौलिया गांव का है। जहां भूमि विवाद को लेकर 24 जून 2015 को मिश्रौलिया गांव में राजेंद्र मंडल की हत्या कर दी गई थी। आरोपित बाबूलाल मंडल एवं शिवलाल मंडल राजेंद्र मंडल को बुलाकर विवादित जमीन पर ले गए और लाठी डंडे से पीट पीटकर हत्या कर दिया। मृतक के बेटे सियाराम मंडल के बयान पर पुलिस ने बाबूबरही थाना में कांड संख्या 87/15 दर्ज किया था।


राजेंद्र मंडल की हत्या मामले में दोषी बाबूलाल मंडल एवं शिवलाल मंडल दोनों सगे भाई को AJD तृतीय वेद प्रकाश मोदी की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बहस के दौरान अभियोजन की ओर से एपीपी संजय कुमार ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि कोर्ट ने दोनों को 12-12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 

रिपोर्ट- कुमार गौरव

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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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