ब्रेकिंग
खगड़िया में बाइक सवार बदमाशों ने पिता-पुत्र को मारी गोली, प्लाई दुकान बंद कर घर लौट रहे थे दोनों✦मधुबनी में बस से कुचलकर 5 साल के मासूम की मौत, जयपुर से छठ मनाने गांव लौट रहा था परिवार✦भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र के नाम पर बनेगा पुस्तकालय, पुण्यतिथि के मौके पर राज्य सरकार ने लिया फैसला✦अनिल अंबानी ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 510 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 2 चार्टर्ड विमान और 6 प्लॉट भी जब्त✦मोतिहारी में वेतन घोटाला : मदरसा शिक्षक को किसने किया DEO कार्यालय में प्रतिनियुक्त ? तत्कालीन डीपीओ साहेब आलम और घोटालेबाज टीचर में था गहरा संबंध....✦खगड़िया में बाइक सवार बदमाशों ने पिता-पुत्र को मारी गोली, प्लाई दुकान बंद कर घर लौट रहे थे दोनों✦मधुबनी में बस से कुचलकर 5 साल के मासूम की मौत, जयपुर से छठ मनाने गांव लौट रहा था परिवार✦भाजपा के भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र के नाम पर बनेगा पुस्तकालय, पुण्यतिथि के मौके पर राज्य सरकार ने लिया फैसला✦अनिल अंबानी ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 510 करोड़ की संपत्ति कुर्क, 2 चार्टर्ड विमान और 6 प्लॉट भी जब्त✦मोतिहारी में वेतन घोटाला : मदरसा शिक्षक को किसने किया DEO कार्यालय में प्रतिनियुक्त ? तत्कालीन डीपीओ साहेब आलम और घोटालेबाज टीचर में था गहरा संबंध....

बिहार: गैंगरेप के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, जबतक सांस चलेगी जेल में रहेंगे

ARARIA: खबर अररिया से आ रही है, जहां गैंगरेप के दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अररिया की

बिहार: गैंगरेप के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा, जबतक सांस चलेगी जेल में रहेंगे
Mukesh Srivastava
2 मिनट

ARARIA: खबर अररिया से आ रही है, जहां गैंगरेप के दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अररिया की सिविल कोर्ट ने दोनों को जबतक सांस चलेगी, तबतक कारावास की सजा सुनाई है।


दरअसल, पूरा मामला साल 2019 का है। कुर्साकांटा थाना क्षेत्र में पीड़िता के साथ दो बदमाशों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था।


मामला कोर्ट में पहुंचा और करीब चार साल की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत में चली, जहां धारा 341, 323, 376(D) और 506/34 भारतीय दंड संहिता का केस दोनों आरोपियों पर चला। कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध होने के बाद धारा 376(D) के तहत जब तक सांस चलेगी तबतक के लिए कारावास की सजा सुनाई है।

रिपोर्टिंग
M

रिपोर्टर

MANTU BHAGAT

FirstBihar संवाददाता