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2018 में हुए मोख्तियारपुर हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 3 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

BEGUSARAI: बिहार के बेगूसराय जिले में 2018 में मोख्तियारपुर हत्याकांड हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मामले के तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

2018 में हुए मोख्तियारपुर हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 3 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

BEGUSARAI: बिहार के बेगूसराय जिले में 2018 में मोख्तियारपुर हत्याकांड हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।  मामले के तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। 


बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 34/ 2018 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित भगवानपुर थाना के मोख्तियारपुर  निवासी रामदेव सिंह,अजय सिंह उर्फ चुनचुन सिंह,पिंकेश कुमार को हत्या में दोषी पाया गया है।


भारतीय दंड विधान की धारा 302 /34 में आजीवन कारावास एवं 25- 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 506 में 5 साल ,धारा 448 में 1 साल,धारा 385 में 2 साल एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में 3 साल एवं 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार एवं मिराज अख्तर हाशमी ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। 


आरोपित पर आरोप है कि 2 मार्च 2018 को सूचक द्वारा रंगदारी का मुकदमा भगवानपुर थाना कांड संख्या 15 /2018 मुकदमा को वापस नहीं लेने पर एवं 10 लाख रूपया रंगदारी टैक्स की मांग पूरा नहीं करने पर शाम 4:30 बजे में सभी आरोपित ने सूचक मोती प्रसाद सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया। जिसका सर्वप्रथम इलाज  कल्पना नर्सिंग होम में हुआ। 


जहां उसने मृत्यु पूर्व बयान पुलिस और डॉक्टर को दिया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए सूचक को पटना भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना की प्राथमिकी सूचक मोती प्रसाद सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34, 385/34, 506/34 ,448/34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।

रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता