ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: हॉस्टल में नौंवी के छात्र का शव फंदे से लटकता मिला, इलाके में सनसनी bike accident : जमुई में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मारी, दो की मौत; एक घायल Bihar Election 2025: ‘तीन बंदर आए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू’ सीएम योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर तंज Bihar Election 2025: ‘तीन बंदर आए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू’ सीएम योगी आदित्यनाथ का महागठबंधन पर तंज Indian Rupee Weak: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हुआ रुपया, जानिए गिरावट की बड़ी वजह ED Action: अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, रिलायंस ग्रुप की 3,084 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अटैच ED Action: अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, रिलायंस ग्रुप की 3,084 करोड़ से अधिक की संपत्तियां अटैच Patna News: पटना मेट्रो प्रोजेक्ट ऑफिस में लगी भीषण आग, कई दस्तावेज जलकर हुए खाक; शॉर्ट सर्किट की आशंका Bus Accident: भीषण सड़क हादसे में बस सवार 20 लोगों की दर्दनाक मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक; अधिकारियों को दिए निर्देश Bus Accident: भीषण सड़क हादसे में बस सवार 20 लोगों की दर्दनाक मौत, मुख्यमंत्री ने जताया शोक; अधिकारियों को दिए निर्देश

Alkatara Ghotala: अलकतरा घोटाला में लालू के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 दोषियों को सजा, रांची की स्पेशल CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sat, 29 Mar 2025 04:45:15 PM IST

Alkatara Ghotala

- फ़ोटो google

Alkatara Ghotala: बिहार झारखंड के चर्चित अलकतरा घोटाले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा का एलान किया है जबकि साक्ष्य के अभाव में सात आरोपियों को बरी कर दिया है।


लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते संयुक्त बिहार में हुए अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन के अलावा उनके पीए शहाबुद्दीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को तीन-तीन साल की सजा हुई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


वहीं स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सात आरोपियों जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण गांगुली, रंजन प्रधान, सुबह सिन्हा और एम सी अग्रवाल को बरी कर दिया। बता दें कि 27.70 लाख रुपए का अलकतरा घोटाला हुआ था। पवन करियर नाम की कंपनी से अलकतरा सप्लाई किए जाने के फर्जी कागजात बनवाए गए थे।


जानकारी के मुताबिक, साल 1995 में आरसीडी की तरफ से हजारीबाग में सड़क का निर्माण कराया जाना था। सड़क निर्माण के लिए हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कोलकाता से अलकतरा आना था लेकिन मंत्री और अधिकारियों ने  मिलीभगत कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला।