ब्रेकिंग
भीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर: भारत में जल्द होने जा रही मॉनसून की एंट्री, IMD का ताजा अपडेट जानिए..सम्राट सरकार का धनकुबेर अफसरों पर प्रहार, नीतीश राज में चहेतों पर खूब बरसती थी कृपा...भ्रष्ट अफसरों को फील्ड में कौन लौटाता था ? जानें...युवाओं के लिए अच्छी खबर: बिहार के इन 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में जल्द शुरू होगी AI की पढ़ाई, AICTE ने दी मंजूरीकंबोडिया मानव तस्करी और साइबर गुलामी केस में NIA का एक्शन, मुख्य आरोपी समेत 5 के खिलाफ पटना की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीटकौन हैं IAS अधिकारी पद्मा जायसवाल? 23 साल की नौकरी के बाद जिन्हें केंद्र सरकार ने किया बर्खास्तभीषण गर्मी के बीच राहत भरी खबर: भारत में जल्द होने जा रही मॉनसून की एंट्री, IMD का ताजा अपडेट जानिए..सम्राट सरकार का धनकुबेर अफसरों पर प्रहार, नीतीश राज में चहेतों पर खूब बरसती थी कृपा...भ्रष्ट अफसरों को फील्ड में कौन लौटाता था ? जानें...युवाओं के लिए अच्छी खबर: बिहार के इन 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों में जल्द शुरू होगी AI की पढ़ाई, AICTE ने दी मंजूरीकंबोडिया मानव तस्करी और साइबर गुलामी केस में NIA का एक्शन, मुख्य आरोपी समेत 5 के खिलाफ पटना की स्पेशल कोर्ट में चार्जशीटकौन हैं IAS अधिकारी पद्मा जायसवाल? 23 साल की नौकरी के बाद जिन्हें केंद्र सरकार ने किया बर्खास्त

Alkatara Ghotala: अलकतरा घोटाला में लालू के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 दोषियों को सजा, रांची की स्पेशल CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

Alkatara Ghotala: बिहार झारखंड के चर्चित अलकतरा घोटाले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद के करीबी पूर्व मंत्री इलियास

Alkatara Ghotala
© google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Alkatara Ghotala: बिहार झारखंड के चर्चित अलकतरा घोटाले में रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद के करीबी पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा का एलान किया है जबकि साक्ष्य के अभाव में सात आरोपियों को बरी कर दिया है।


लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहते संयुक्त बिहार में हुए अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन के अलावा उनके पीए शहाबुद्दीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को तीन-तीन साल की सजा हुई है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी दोषियों पर 15-15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।


वहीं स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सात आरोपियों जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण गांगुली, रंजन प्रधान, सुबह सिन्हा और एम सी अग्रवाल को बरी कर दिया। बता दें कि 27.70 लाख रुपए का अलकतरा घोटाला हुआ था। पवन करियर नाम की कंपनी से अलकतरा सप्लाई किए जाने के फर्जी कागजात बनवाए गए थे।


जानकारी के मुताबिक, साल 1995 में आरसीडी की तरफ से हजारीबाग में सड़क का निर्माण कराया जाना था। सड़क निर्माण के लिए हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कोलकाता से अलकतरा आना था लेकिन मंत्री और अधिकारियों ने  मिलीभगत कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को मिला।  

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता

संबंधित खबरें