ब्रेकिंग न्यूज़

रिलायंस कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, एक ही परिवार के 9 सदस्यों को महाराष्ट्र से लाकर जमुई में छोड़ा बेगूसराय में युवक की पीट-पीटकर हत्या, सैंतालीस छप्पन गैंग पर मर्डर का आरोप बेलहा मुसहरी टोला में पूर्व विधायक ने किया भोजन, आजादी के 75 सालों बाद भी दलित बस्तियों में सड़क ना होना शर्मनाक: किशोर कुमार Bihar politics jansuraj: दलित टोले की बदहाली पर फूटा पूर्व विधायक और जन सुराज नेता का गुस्सा ..."क्या अमृत महोत्सव इन गरीबों के लिए भी है?" बारात आने से पहले आशिक के साथ भागी दुल्हन, मेकअप कराने गई थी ब्यूटी पार्लर, सुनकर दूल्हे की हालत बिगड़ी Bihar politics: बिहार को पश्चिम बंगाल की राह पर ले जाना चाहते हैं राहुल और तेजस्वी...पूर्व कांग्रेस नेता का गंभीर आरोप! Rekha Gupta Delhi CM: रेखा गुप्ता की सौगात, दिल्ली में श्रमिकों की सैलरी में बढ़ोतरी, 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी नई दरें! नरेंद्र मोदी की रैली के लिए BJP नेताओं से ज्यादा एक्शन में ललन सिंह: कई जिलों में मीटिंग कर विधायकों को दिया टास्क-इतने आदमी नहीं आये तो.. Bihar road accident: बिहार में सड़कें बनीं विकास का संकेत, लेकिन युवाओं के लिए बनीं मौत का रास्ता National Herald Case: नेशनल हेराल्ड केस में ED ने दाखिल की चार्जशीट, सोनिया-राहुल समेत इन नेताओं के नाम

Bihar Transport News: बिहार के 4 जिलों के 'वाहन मालिक' हो जाएं सावधान, यह काम नहीं कराया है और चला रहे वाहन तो ऑटोमेटिक कट जाएगा ई-चालान

Bihar Transport News:पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ जैसे स्मार्ट शहरों में अब बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले वाहनों पर ANPR कैमरे से ऑटोमेटिक चालान कटेगा। जानें नए नियम, चालान प्रक्रिया और थर्ड पार्टी बीमा के फायदे।

bihar transport news, बिहार परिवहन, Third Party Insurance Bihar  ANPR Camera E Challan  Patna Traffic Rules 2025  बिना बीमा वाहन चालान  Bihar Vehicle Insurance Alert  Smart City ANPR Traffic Fine  Mot

14-Apr-2025 05:26 PM

By Viveka Nand

Bihar Transport News: बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाएं। अब राज्य के स्मार्ट सिटी वाले शहरों- पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराए वाहन चलाने वालों का ए.एन.पी.आर. कैमरा के माध्यम से ऑटोमेटिक चालान कटेगा। यह चालान एक दिन में एक ही बार कटेगा। निर्गत ई चालान की राशि जमा करने के लिए विभाग द्वारा एक दिन का अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) दिया जाएगा। इस अवधि के बाद द्वितीय एवं उसके बाद उल्लंघन के लिए शमन के रूप में ई चालान निर्गत किया जाएगा।

सभी टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम से काटा जा रहा ऑटोमेटिक चालान

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिन वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है, उन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत शमन के रुप में ई चालान निर्गत करने का प्रावधान है। पूर्व से टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों का ऑटोमेटिक चालान काटा जा रहा है। इसके साथ ही हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से चालान निर्गत किया जाता है। 

थर्ड पार्टी बीमा कराना है अनिवार्य 

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराने से न केवल वित्तीय सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह एक्सीडेंट होने पर घायल पीड़ितों को भी मदद मिलती है। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने पर जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही एक्सीडेंट होने पर घायल के इलाज का खर्च और मृत्यु होने की स्थिति में कम से कम 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रावधान है।

जिम्मेदार नागरिक के रूप में, अपने वाहन का थर्ड पार्टी बीमा कराएं

परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वाहन का इंश्योरेंस कराएं और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

थर्ड पार्टी बीमा के लाभ

  वित्तिय सुरक्षा:- तीसरे पक्ष का बीमा दुर्घटना या किसी अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में बीमाधारक को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

 मुकदमों से सुरक्षा: यह बीमाधारक को तीसरे पक्ष द्वारा दायर किए गए मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करता है।

 शांति: यह बीमाधारक को दुर्घटना होने पर आश्वस्त करता है कि वे कवर हैं।

 संपत्ति की सुरक्षा: यह बीमाधारक की संपत्ति को मुकदमे की स्थिति में जब्त होने से सुरक्षित रखता है।

मुआवजा प्राप्त करने में मदद: यह बीमाधारक को हुए नुकसान या नुकसान के लिए मुआवजा प्राप्त करने में मदद करता है।