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यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ा झटका, अब एक साल तक रहेंगे जेल में बंद ; राज्यपाल ने उठाया बड़ा कदम

DESK : तामिलनाडू जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। मनीष को अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा, क्योंकि इनके ऊपर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए

यूट्यूबर मनीष कश्यप को बड़ा झटका, अब एक साल तक रहेंगे जेल में बंद ; राज्यपाल ने उठाया बड़ा कदम
Tejpratap
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DESK : तामिलनाडू जेल में बंद यूट्यूबर मनीष कश्यप को एक और झटका लगा है। मनीष को अगले 11 महीने तक लगातार तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा, क्योंकि इनके ऊपर तमिलनाडु सरकार के लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) पर वहां के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने अपनी मंजूरी दे दी है। राज्यपाल ने राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपनी मुहर लगा दी है।


दरअसल, 6 मई को ही राज्यपाल की तरफ से दिए गए आदेश के आधार पर एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार NSA लगाने का यह फैसला पूरे 12 महीने तक के लिए लागू रहेगा। इस कारण अब अगले 11 महीने मनीष कश्यप को तमिलनाडु की जेल में ही रहना होगा। मनीष पर तमिलनाडु सरकार ने 5 अप्रैल को NSA लगाया था। तब से लेकर अब तक में करीब एक महीने का वक्त मनीष कश्यप का जेल में गुजर चुका है। इसके बाद अब उनको 10 महीने और जेल के अंदर ही मौजूद रहूंगा। 


मालूम हो कि, इससे पहले 8 मई को मनीष को सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा झटका दिया था। मनीष ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने, जमानत देने और एनएसए को हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।  जिसके बाद इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के सारे दलीलों को खारिज कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने मनीष के वकील को मामले में हाईकोर्ट में जाने का आदेश दिया था।


आपको बताते चलें कि, तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का फेक वीडियो वायरल करने का आरोप मनीष कश्यप पर लगा था। इस प्रकरण में तमिलनाडु की पुलिस ने कुल 13 FIR दर्ज की थी। जिसमें से 6 FIR में मनीष कश्यप को नामजद किया गया था। इसके बाद 30 मार्च को तमिलनाडु की पुलिस ने मनीष को बिहार से ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर गई थी।


 पूरे प्रकरण की जांच होने के बाद मदुरई के DM ने मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद सरकार के सलाहकार बोर्ड के पास यह मामला गया था। बोर्ड ने माना कि यह अधिनियम लगाने के उनके पास पर्याप्त कारण हैं। इसके बाद ही तमिलनाडु सरकार ने अपनी मंजूरी दी। तब 5 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) 1980 की धारा-3 (4) के तहत सरकार का आदेश लागू हो गया।

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Tejpratap

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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