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बिहार का थाना परिसर बना ‘मैरिज हॉल’, पुलिस ने प्रेमी-प्रेमिका की कराई शादी; उठ रहे सवाल

Bihar News: वैशाली के करताहां थाना परिसर में प्रेमी-प्रेमिका की शादी कराए जाने का मामला चर्चा में है। पुलिस की मौजूदगी में हुई इस शादी पर अब कानूनी सवाल उठने लगे हैं और अधिवक्ताओं ने इसे नियमों के विरुद्ध बताया है।

Bihar News
थाने में सात फेरे
© Reporter
Mukesh Srivastava
3 मिनट

Bihar News: बिहार के वैशाली जिले के करताहां थाना परिसर में प्रेमी-प्रेमिका की शादी कराए जाने का मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना परिसर में संपन्न हुई इस शादी को लेकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई जानकारों और कानून विशेषज्ञों ने इसे कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध बताया है।


मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार को मुजफ्फरपुर जिले के बहिलबारा गांव की एक युवती करताहां थाना पहुंची। युवती ने थानाध्यक्ष को बताया कि उसका थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी निवासी चंदेश्वर साह के पुत्र छोटू कुमार के साथ प्रेम संबंध है। इसके बाद पुलिस ने युवक छोटू कुमार को थाना बुलाया।


बताया जा रहा है कि थानाध्यक्ष ने दोनों पक्षों के परिजनों से बातचीत की। दोनों ओर से सहमति मिलने के बाद थाना परिसर में ही शादी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। हालांकि, युवती के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे। थाना परिसर में पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। घटना की खबर फैलते ही थाना परिसर में युवक के परिचितों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। देखते ही देखते यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया।


इधर, अधिवक्ता संतोष कुमार ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कानून के तहत पुलिस को थाना परिसर में किसी प्रेमी-प्रेमिका की शादी कराने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना और लोगों को सुरक्षा देना है, न कि विवाह संपन्न कराना।


उन्होंने कहा कि यदि बालिग युवक-युवती अपनी इच्छा से साथ रहना चाहते हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, तो पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकती है। लेकिन थाना परिसर को “मैरिज ब्यूरो” की तरह इस्तेमाल करना कानून और सेवा नियमों के विरुद्ध माना जा सकता है। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

रिपोर्टिंग
M

रिपोर्टर

Munna Khan

FirstBihar संवाददाता