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तेजप्रताप-ऐश्वर्या तलाक प्रकरण : फैमिली कोर्ट ने तय की गुजारा भत्ता की राशि, दो लाख भी देना होगा

PATNA : आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण में कोर्ट ने तेजप्रताप को गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया है। फैमि

FirstBihar
Anurag Goel
3 मिनट

PATNA : आरजेडी  सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप और बहू ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण में कोर्ट ने तेजप्रताप को गुजारा भत्ता देने का आदेश जारी किया है। फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता के तौर पर 22 हजार प्रति माह की राशि तय की है। वहीं दो लाख रुपये अलग से भी तेजप्रताप को देना होगा।

पटना में फैमिली कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट नेआज ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के तहत तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को गुजारा भत्ता के रूप में  पोषण और आवास के लिए  22  हजार रुपये प्रति महीने देना होगा।इसके अलावे तेजप्रताप को ऐश्वर्या राय को केस लड़ने के खर्च  के तौर पर भी दो लाख रुपए देने होंगे।

बता दें कि शादी के कुछ ही माह के बाद लालू के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ रहने से इन्कार करते हुए उनसे तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दी थी, जिसपर पत्नी ऐश्वर्या राय के गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है।वहीं  ऐश्वर्या राय ने अपनी सास बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पति तेजप्रताप यादव औऱ उनकी बड़ी बहन मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। कुछ दिनों पहले ही ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने औऱ बाल खीच-खींचकर मारने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था।

ऐश्वर्या के खिलाफ राबड़ी देवी ने भी एक केस दर्ज कराया गया था जिसमें ऐश्वर्या द्वारा उनपर हाथ उठाने और पीटने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप को आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने सही ठहराया था। ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने भी राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि जो अपने घर की बहू को बेइज्जत करे वो बिहार की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी।


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