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Bihar News: बिना निबंधन के जमीन की खरीद-बिक्री पर RERA सख्त, नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं

Bihar News: बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के जमीन की खरीद-बिक्री पर अब RERA सख्त हो गया है। सारण जिले में 31 प्रोजेक्ट्स बिना रेरा निबंधन के चलते पाए गए। जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने प्रमोटरों और एजेंट्स पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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Mukesh Srivastava
3 मिनट

Bihar News: रेरा बिहार के जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण के एक तकनिकी दल की सोमवार को सारण के डीएम अमन समीर एवं जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ समाहारणालय में एक बैठक कर छपरा में हुई जिसमें रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उलंघन करने वाले प्रमोटरों एवं एजेंट्स पर सख्त कारवाई करने के विषय में विस्तृत चर्चा हुई।


बैठक के पूर्व रेरा बिहार के तकनिकी दलों द्वारा एक विस्तृत जांच की गयी थी जिसमें सारण जिले के विभिन्न अंचलों के करीब 40 प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का निरिक्षण किया गया और पाया गया था कि इनमें लगभग 31 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो आयोजन क्षत्र में आते हैं पर रेरा निबंधन कराये बिना इनका प्रचार किया जा रहा है एवं प्लॉटो की बुकिंग एवं बिक्री की जा रही है।


बता दें कि रेरा की तकनिकी दल द्वारा स्थल निरिक्षण से पहले सॅटॅलाइट चित्रों का उपयोग कर स्थलों की पहचान की गयी थी ताकि दल के सदस्य उनके बारे में प्राथमिक सूचना इकट्ठा कर के ही स्थल निरिक्षण करें। निरिक्षण कार्य में सारण प्रशासन द्वारा सम्बंधित अंचलाधिकारिओं सहित अन्य अधिकारिओं को भी प्रतिनियुक्त किया गया था ताकि स्थल निरक्षण का कार्य सुचारू रूक से हो सके।


बैठक में रेरा जांच आयुक्त ने सारण जिला पधाधिकारी से ये भी निवेदन किया कि सम्बंधित अंचलाधिकारिओं को ये भी निदेश दिया जाए कि वे एक सप्ताह के अन्दर पहचान किये गए स्थल के प्लॉटस का खेसरा संख्या एवं जमाबंदी विवरण पता कर रेरा बिहार को सूचित करें ताकि सम्बंधित प्रमोटरों एवं जमीन मालिकों पर कानून के अनुसार कारवाई की जा सके। जिला पदाधिकारी ने इस आशय का निर्देश सम्बंधित अंचलाधिकारिओं को बैठक के दौरान दिया।


आज की बैठक को काफी उपयोगी बताते हुए रेरा जांच आयुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन से यह भी आग्रह किया गया की वे सम्बंधित स्थलों के आस पास उपयुक्त स्थानों की पहचान कर विस्तृत जानकारी रेरा बिहार की दें ताकि वहां पर जन जागरूकता से सम्बंधित संदेशों को प्रदर्शित कर आम लोगों को रेरा अधिनियम की जानकारी दी जा सके ताकि वो ठगी का शिकार न हों।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता