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बिहार के भूमिहीन परिवारों को मिलेगा वासभूमि का पर्चा, 22 सितंबर से सभी पंचायतों में लगेंगे विशेष शिविर

बिहार में भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का अधिकार दिलाने के लिए 22 सितंबर 2026 से सभी पंचायतों में अभियान बसेरा के तहत विशेष शिविर लगेंगे। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

बिहार न्यूज
"अभियान बसेरा"
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

PATNA: बिहार के भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभियान बसेरा के तहत 22 सितंबर 2026 से राज्य की सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान के जरिए पात्र भूमिहीन परिवारों को गृहस्थल (वासभूमि) का पर्चा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।


"अभियान बसेरा" के तहत पात्र परिवार अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या अंचल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। संबंधित अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करने के साथ आवेदकों को उसकी रसीद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।


ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

भूमिहीन परिवारों की सुविधा के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी की गई है। आवेदक घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से गृहस्थल (वासभूमि) के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी पात्र भूमिहीन परिवार आवासीय भूमि के अधिकार से वंचित न रहे। विशेष शिविरों के माध्यम से आवेदन लेने और पात्र लाभुकों को वासभूमि का अधिकार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। 


इस बात की जानकारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है। उन्होंने एक्स पर यह बताया कि बिहार के प्रत्येक भूमिहीन परिवार को अपना आशियाना मिले, इसी संकल्प के साथ हमने "अभियान बसेरा" के तहत 22/09/2026 से सभी पंचायतों में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। 


उन्होंने आगे कहा कि अब गृहस्थल (वासभूमि) के पर्चे के लिए आपको किसी प्रकार की परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। अपने नजदीकी ग्राम पंचायत अथवा अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करें। सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदन स्वीकार करने और उसकी रसीद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है।


 https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ के माध्यम से आप घर बैठे भी गृहस्थल (वासभूमि) के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि बिहार का कोई भी पात्र परिवार आवासीय भूमि के अधिकार से वंचित न रहे।

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