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BIHAR NEWS : पटना कोर्ट का बड़ा फैसला! खान के बॉडीगार्ड्स की बेल खारिज, रौशन आनंद पर इस दिन सुनवाई

पटना सिविल कोर्ट से बड़ी खबर! खान के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद की बेल पर फैसला टल गया है। अब सोमवार को होगी अहम सुनवाई।

BIHAR NEWS : पटना कोर्ट का बड़ा फैसला! खान के बॉडीगार्ड्स की बेल खारिज, रौशन आनंद पर इस दिन सुनवाई
Tejpratap
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4 मिनट

BIHAR NEWS : राजधानी पटना के चर्चित गोलीकांड और ज्ञान बिंदु प्रकरण से जुड़े मामलों में शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। कोर्ट ने खान के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका खारिज कर दी, जबकि ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद की जमानत पर फैसला फिलहाल टल गया है। अब उनकी बेल याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।


खान के दोनों बॉडीगार्ड्स को नहीं मिली राहत

पटना सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुराग वर्मा की अदालत में खान के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि आरोपियों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। वकील ने कोर्ट को बताया कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिनमें अपनी सुरक्षा के लिए फायरिंग करना जरूरी हो गया था।


हालांकि, अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए कहा कि दोनों आरोपियों द्वारा फायरिंग किए जाने की बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। ऐसे में उन्हें जमानत देने का आधार नहीं बनता। इसके बाद अदालत ने दोनों की बेल याचिका खारिज कर दी।


सुनवाई के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि खान के मुख्य वकील की तबीयत खराब है और वे सोमवार को कोर्ट में उपस्थित हो सकेंगे। बावजूद इसके अदालत ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।


आत्मरक्षा की दलील कोर्ट ने की खारिज

बचाव पक्ष की ओर से लगातार यह तर्क रखा गया कि गोलीबारी की घटना आत्मरक्षा में हुई थी और आरोपियों का किसी को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था। लेकिन अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों बॉडीगार्ड्स द्वारा फायरिंग किए जाने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। इसलिए इस स्तर पर उन्हें राहत देना उचित नहीं होगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। अब बचाव पक्ष उच्च अदालत का रुख कर सकता है या फिर आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत पुनः जमानत के लिए आवेदन कर सकता है।


रौशन आनंद की जमानत पर सुनवाई टली

वहीं, ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर भी शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। रौशन आनंद की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में बेल याचिका दाखिल की गई थी। बाद में यह मामला ट्रांसफर होकर एडीजे-33 (ADJ-33) की अदालत में पहुंचा।


सुनवाई के दौरान उम्मीद की जा रही थी कि अदालत जमानत पर कोई महत्वपूर्ण फैसला सुना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। विरोधी पक्ष के वकील ने मामले में विस्तृत बहस करने के बजाय टाइम पीटिशन दाखिल कर अतिरिक्त समय की मांग की।


अदालत ने विरोधी पक्ष की मांग स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए निर्धारित कर दी। अब रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, जिसके बाद अदालत कोई निर्णय ले सकती है।


सोमवार पर टिकी निगाहें

रौशन आनंद की जमानत याचिका पर अब सभी की निगाहें सोमवार की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। वहीं, खान के दोनों बॉडीगार्ड्स की बेल खारिज होने के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। अदालत के ताजा फैसले से साफ है कि न्यायालय मामले को गंभीरता से देख रहा है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। कानूनी जानकारों का मानना है कि सोमवार की सुनवाई दोनों मामलों के लिए अहम साबित हो सकती है, खासकर रौशन आनंद की जमानत को लेकर आने वाला फैसला आगे की न्यायिक प्रक्रिया की दिशा तय कर सकता है।