ब्रेकिंग
बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 53 DSP का हुआ तबादला, गृह विभाग ने जारी की नई सूचीBihar News : RJD स्थापना दिवस पर पोस्टर पॉलिटिक्स! जिन नामों की थी चर्चा वही गायब, शहाबुद्दीन-ओसामा के पोस्टर ने खींचा ध्यानBihar News : सरकारी स्कूलों के सामान खरीद में खेल? फर्जी बिल, बदली तारीखें और पत्नियों के नाम पर फर्म का आरोपBihar News : PM मोदी की सुरक्षा संभालेंगे बिहार के IPS अमित कुमार, SPG में मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानिए कौन हैं ये अफसरBihar News : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 270 CO का तबादला, देखें आपके जिले के नए अंचल अधिकारी कौनबिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 53 DSP का हुआ तबादला, गृह विभाग ने जारी की नई सूचीBihar News : RJD स्थापना दिवस पर पोस्टर पॉलिटिक्स! जिन नामों की थी चर्चा वही गायब, शहाबुद्दीन-ओसामा के पोस्टर ने खींचा ध्यानBihar News : सरकारी स्कूलों के सामान खरीद में खेल? फर्जी बिल, बदली तारीखें और पत्नियों के नाम पर फर्म का आरोपBihar News : PM मोदी की सुरक्षा संभालेंगे बिहार के IPS अमित कुमार, SPG में मिली बड़ी जिम्मेदारी; जानिए कौन हैं ये अफसरBihar News : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! 270 CO का तबादला, देखें आपके जिले के नए अंचल अधिकारी कौन

रेरा ने बिल्डर्स पर कसी नकेल, अब समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो..

PATNA : उपभोक्ताओं के साथ मनमानी करने वाले बिल्डरों पर अब रेरा ने नकेल पहले से और ज्यादा कस दिया है। रेरा ने तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले बिल्डरों के लिए अब नया निय

रेरा ने बिल्डर्स पर कसी नकेल, अब समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो..
Editor
2 मिनट

PATNA : उपभोक्ताओं के साथ मनमानी करने वाले बिल्डरों पर अब रेरा ने नकेल पहले से और ज्यादा कस दिया है। रेरा ने तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले बिल्डरों के लिए अब नया नियम लागू कर दिया है। रेरा का यह नया नियम आज यानी 1 अगस्त से लागू हो गया है। तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करने वाले प्रमोटरों और बिल्डरों पर अब रेरा एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगा।


रेरा ने यह तय किया है कि जो प्रमोटर और बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे और एक्सटेंशन की मांग करेंगे उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। कोई भी प्रमोटर या बिल्डर तय समय पर प्रोजेक्ट नहीं बना पाएगा और उसे पूरा करने के लिए अगर समय बढ़ाना चाहेगा तो उसे रेरा में जमा एक्सटेंशन फीस की दोगुनी राशि डिपाजिट करनी होगी। अब तक प्रोजेक्ट की समय सीमा से एक साल अधिक एक्सटेंशन पर रजिस्ट्रेशन फीस की आधी रकम जमा करानी पड़ती थी लेकिन आज से यह व्यवस्था बदल गई है। 



नई व्यवस्था के मुताबिक एक्स्ट्रा चार्ज के लिए अब रजिस्ट्रेशन फीस के बराबर यानी जमा की जा रही राशि को दोगुना कर दिया गया है। दोगुनी राशि जमा करने के बाद ही रेरा प्रोजेक्ट अवधि को एक साल का एक्सटेंशन देगा। रेरा एक्सटेंशन के लिए कम से कम एक लाख या उससे अधिक की राशि लेगा। रेरा के मुताबिक यह फैसला ग्राहकों के हित को ध्यान में रख कर लिया गया है। रेरा ने पिछले दिनों रिव्यु के दौरान यह पाया था कि प्रमोटर और बिल्डर तय समय सीमा पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।

टैग्स