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PM आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, एक बार घर मिलने के बावजूद दोबारा उठाया लाभ... अब 18 परिवारों से होगी वसूली

PM Awas Yojana 2026: बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री आवास योजना का दोहरा लाभ लेने वाले 18 परिवारों पर प्रशासन ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पांच प्रखंडों में चिह्नित इन परिवारों को नोटिस भेजकर दस्तावेजों की जांच की जाएगी...

PM आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, एक बार घर मिलने के बावजूद दोबारा उठाया लाभ... अब 18 परिवारों से होगी वसूली
Ramakant kumar
4 मिनट

PM Awas Yojana 2026: अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का दोबारा लाभ लेने का सोच रहे हैं या पहले ही दो अलग-अलग सरकारी आवास योजनाओं का लाभ ले चुके हैं, तो सावधान हो जाइए. ऐसे लाभुकों पर अब प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. ताजा मामला पूर्णिया से सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में दोहरा लाभ लेने वाले 18 परिवारों को चिह्नित किया गया है. इनसे योजना के तहत मिली राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू की जाएगी.


पूर्णिया जिला प्रशासन ने जिले के पांच प्रखंडों में ऐसे 18 परिवारों को चिह्नित किया है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या किसी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत भी सहायता प्राप्त की है. प्रशासन ने इसे नियमों के खिलाफ मानते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच और राशि रिकवरी की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है.


इन पांच प्रखंडों में हुई पहचान

जिलाधिकारी सह समाहर्ता अंशुल कुमार के निर्देश के बाद धमदाहा, डगरूआ, केनगर, भवानीपुर और श्रीनगर प्रखंड में चिह्नित 18 परिवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों यानी बीडीओ के माध्यम से इन लाभुकों को नोटिस भेजा जाएगा.


नोटिस के जरिए लाभुकों से पहले मिले आवास योजना के लाभ से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज मांगे जाएंगे. इसके बाद सरकारी अभिलेखों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जाएगी. अगर जांच में दोहरा लाभ लेने की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार संबंधित परिवार से सरकारी राशि की वसूली की जाएगी.


पहले आवास योजना का लाभ लिया तो दोबारा नहीं मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता संबंधी नियमों के अनुसार, जिन परिवारों को पहले ही किसी सरकारी आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए सहायता मिल चुकी है, वे दोबारा योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होते हैं. इसके अलावा अपने खर्च से पहले ही पक्का मकान बना चुके परिवार भी योजना की पात्रता से बाहर माने जाते हैं.


ऐसे अपात्र लाभुकों के नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्राथमिकता सूची से हटाए जाने का प्रावधान है. पूर्णिया जिला प्रशासन ने इसी नियम के तहत संबंधित मामलों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.


बीडीओ करेंगे जांच, रिपोर्ट भी देनी होगी

प्रशासन के निर्देश के बाद अब संबंधित प्रखंडों के बीडीओ चिह्नित परिवारों को नोटिस भेजेंगे. दस्तावेजों की जांच के बाद यह तय किया जाएगा कि किस लाभुक ने किस योजना के तहत पहले सहायता ली थी और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ कैसे मिला.


दोहरा लाभ लेने की पुष्टि होने पर राशि की रिकवरी की जाएगी. साथ ही की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिला अभिकरण कार्यालय, पूर्णिया को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.


पांच प्रखंडों के 18 परिवार प्रशासन के रडार पर

फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई धमदाहा, डगरूआ, केनगर, भवानीपुर और श्रीनगर प्रखंड में चिह्नित 18 परिवारों तक सीमित है. इन मामलों की जांच के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.