ब्रेकिंग
PG में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा, विदेशी नागरिकों समेत 21 गिरफ्तार, शराब और कॉन्डम का मिला अंबारसिंगर रितेश पांडेय से 10 लाख की मांगी रंगदारी, कैश नहीं देने पर जान से मारने की मिली धमकीBihar Train News : दुर्गापूजा-दिवाली-छठ पर घर जाना आसान! दिल्ली-हावड़ा रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, पटना समेत इन स्टेशनों पर ठहरावमुंबई में तेज रफ्तार BMW फ्लाईओवर से नीचे गिरी, 3 युवकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीरBihar IAS News: दिल्ली में 36 IAS अफसर, बिहार में वरिष्ठ अधिकारियों का टोटा; सचिवों के भरोसे चल रहे ज्यादातर विभागPG में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा, विदेशी नागरिकों समेत 21 गिरफ्तार, शराब और कॉन्डम का मिला अंबारसिंगर रितेश पांडेय से 10 लाख की मांगी रंगदारी, कैश नहीं देने पर जान से मारने की मिली धमकीBihar Train News : दुर्गापूजा-दिवाली-छठ पर घर जाना आसान! दिल्ली-हावड़ा रूट पर फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, पटना समेत इन स्टेशनों पर ठहरावमुंबई में तेज रफ्तार BMW फ्लाईओवर से नीचे गिरी, 3 युवकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीरBihar IAS News: दिल्ली में 36 IAS अफसर, बिहार में वरिष्ठ अधिकारियों का टोटा; सचिवों के भरोसे चल रहे ज्यादातर विभाग

टेंशन फ्री होकर चलाएं 20 KM तक गाड़ी, अब 1 रुपया भी नहीं लगेगा टोल टैक्स

DESK: वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है अब उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा में कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की

टेंशन फ्री होकर चलाएं 20 KM तक गाड़ी, अब 1 रुपया भी नहीं लगेगा टोल टैक्स
Jitendra Vidyarthi
1 मिनट

DESK: वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर है अब उन्हें 20 किलोमीटर तक की यात्रा में कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने की है। 


राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम, 2024 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए शून्य-शुल्क नीति लागू की गई है। वही 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने पर टोल टैक्स देना होगा। कम दूरी का सफर करने वालों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए यह नीति लागू की गयी है। 


सबसे अहम बात यह है कि यह केवल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) ऑन-बोर्ड यूनिट से लैस वाहनों के लिए लागू होगा। ऐसे में राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग पर पहले 20 किलोमीटर की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।


टैग्स