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30 जून तक शिक्षकों को करना होगा योगदान, शिक्षा विभाग का आदेश, नहीं तो 1 जुलाई से स्थानान्तरण किया जाएगा रद्द

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 21 Jun 2025 07:39:33 PM IST

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शिक्षकों का तबादला - फ़ोटो google

PATNA: शिक्षा विभाग ने बिहार के 26,665 शिक्षकों के तबादले की पहली सूची ई-शिक्षा कोष पर अपलोड कर दी है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से हजारों शिक्षकों को अपने गृह जिले या निकटवर्ती स्कूलों में सेवा देने का अवसर मिलेगा। ऐसे में लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जिन शिक्षकों का तबादला किया गया है, उन्हें 30 जून तक योगदान करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि यदि 30 जून तक योगदान नहीं किये तब 1 जुलाई से स्थानान्तरण को रद्द कर दिया जाएगा। 


शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर नया आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है, वे चाहें तो अपने पुराने स्कूल में ही रह सकते हैं। नए स्कूलों में योगदान नहीं देने वाले शिक्षकों का अगले एक साल तक ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा। ऐसे शिक्षक एक साल तक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। 


शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने यह आदेश दिया है कि विशेष कारणों से स्थानान्तरण के लिए इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष के माध्यम से निर्गत किया गया है। उक्त स्थानान्तरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में किया गया है। स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया इस प्रकार है। 


1. सम्बन्धित शिक्षक ई-शिक्षाकोष पर लॉग इन करके अपना स्थानान्तरण आदेश डाउनलोड करेंगे। वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराएँगे।

2. सम्बन्धित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

3. वैसे शिक्षक, जो स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे ई शिक्षाकोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र (declaration) की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे।

4. वैसे शिक्षक, जो सम्प्रति अवकाश में हैं, जैसे अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आदि, वे स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान हेतु ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे। ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ई-मेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर "on leave" अंकित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे।

5. संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

6. स्थानान्तरण आदेश के आलोक में योगदान करने/ योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) तक पूर्ण की जाएगी।

7. दिनांक 30.6.2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने सम्बन्धी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।