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SP अब दारोगा और थानेदार को नहीं कर सकते हैं सस्पेंड, IG और DIG से लेना होगा परमिशन

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां बिहार पुलिस अधिनियम में संशोधन किया गया है. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार पुलिस हस्तक 1978 के 840 (A

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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से जहां बिहार पुलिस अधिनियम में संशोधन किया गया है. गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार पुलिस हस्तक 1978 के 840 (A) और 851 (B) में बदलाव किये गए हैं. इस बदलाव के बाद DGP, ADG, IG और DIG अपने अधीनस्थ पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकते हैं. लेकिन अब इंस्पेक्टर और दारोगा या किसी भी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए एसपी को आईजी या डीआईजी से परमिशन लेना होगा.


बिहार पुलिस मैनुअल में हुए बदलाव का आदेश जारी कर दिया गया है. गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 7 अ और 1-क  को  विलोपित किया गया है. अधिसूचना के अनुसार अब पुलिस उपाधीक्षक की पंक्ति में पुलिस निरीक्षक की प्रोन्नति बिहार पुलिस सेवा भर्ती नियमावली के अनुसार की जाएगी.


बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम 825 (ख) को भी प्रतिस्थापित किया गया है. इसके तहत एडीजी और आईजी, डीएसपी से नीचे किसी भी अफसर को नियम 824 के तहत एक दंड दे सकते हैं.  बिहार पुलिस हस्तक 1978 के 840 (A) और 851 (B) में बदलाव किये गए हैं. इंस्पेक्टर और दारोगा या किसी भी पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के लिए एसपी को आईजी या डीआईजी से परमिशन लेना होगा.

SP अब दारोगा और थानेदार को नहीं कर सकते हैं सस्पेंड, IG और DIG से लेना होगा परमिशन

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