ब्रेकिंग
पश्चिम चंपारण बस हादसा: पांच लोगों की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, शव सड़क पर रखकर की मुआवजे की मांगलुंगी पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे विधायक IP गुप्ता, पत्रकारों से बोले-‘मोदी जी मेरे सपने में आए थे’ पटना में डराने लगी गंगा: भद्र घाट और महावीर घाट की सड़क पर पानी; SDRF और NDRF को अलर्ट रहने के निर्देशस्कूल से लौट रही छात्रा पर धारदार हथियार से हमला, गर्दन पर गंभीर चोट; हालत नाजुक होमगार्ड जवान हत्याकांड: 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद की सजापश्चिम चंपारण बस हादसा: पांच लोगों की मौत के बाद सड़क पर उतरे परिजन, शव सड़क पर रखकर की मुआवजे की मांगलुंगी पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे विधायक IP गुप्ता, पत्रकारों से बोले-‘मोदी जी मेरे सपने में आए थे’ पटना में डराने लगी गंगा: भद्र घाट और महावीर घाट की सड़क पर पानी; SDRF और NDRF को अलर्ट रहने के निर्देशस्कूल से लौट रही छात्रा पर धारदार हथियार से हमला, गर्दन पर गंभीर चोट; हालत नाजुक होमगार्ड जवान हत्याकांड: 9 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा

राजीव नगर मामले में हाईकोर्ट का आदेश, भू-माफियाओं की जल्द हो गिरफ़्तारी

PATNA : पटना में राजीवनगर मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सख्त टिप्पणी की हैं. उन्होंने कहा कि भू-माफिया को सबक सिखाना जरूरी है. साथ ही निर्दे

राजीव नगर मामले में हाईकोर्ट का आदेश, भू-माफियाओं की जल्द हो गिरफ़्तारी
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

PATNA : पटना में राजीवनगर मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सख्त टिप्पणी की हैं. उन्होंने कहा कि भू-माफिया को सबक सिखाना जरूरी है. साथ ही निर्देश दिया कि एसटीएफ गठित कर सबको गिरफ्तार किया जाए. इसपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि कार्रवाई तेजी से चल रही है. जल्द ही गिरफ़्तारी की जाएगी. मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.


इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती है. क्योंकि उनकी ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं दिया गया है जिसके आधार पर उनके दावे को स्वीकार किया जा सके. उनका दावा कानूनी रूप से वैध नहीं है. याचिका को खारिज कर देना चाहिए. 


एमिकस क्यूरी संतोष कुमार ने याचिकाकर्ता के पक्ष में बहस करते हुए कहा कि राज्य सरकार और बोर्ड की कार्रवाई 2010 एक्ट, स्कीम और नियम के प्रावधानों के विपरीत है. वहीं, हाउसिंग बोर्ड की ओर से अधिवक्ता शाही ने कहा कि मुआवजा दिए बिना या वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना नेपालीनगर के निवासियों को हटाना या मकान तोड़ना गलत है. उन्होंने कलक्टर की ओर से दिए गए नोटिस और सीओ के आदेश को भी गलत ठहराया. अब इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी.

टैग्स