Patna school closed : पटना में बढ़ती ठंड का असर: 8 जनवरी तक आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद

बिहार में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए पटना जिलाधिकारी ने बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक की पढ़ाई 8 जनवरी तक बंद रहेगी, जबकि ऊपरी कक्षाएं सीमित समय में चलेंगी।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 03 Jan 2026 07:56:40 PM IST

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पटना डीएम का आदेश - फ़ोटो social media

Patna school closed : बिहार में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने आज फिर बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम ने ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार पटना जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा आठवी तक की पढ़ाई 8 जनवरी तक पूरी तरह बंद रहेगी।


जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आठवीं से ऊपर तक के स्कूल विद्यालय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित किए जाएंगे। यह आदेश सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, निजी और सीबीएसई, आईसीएसई समेत अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।


पटना डीएम के आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड के कारण कम तापमान की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः वर्तमान स्थिति में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-64/विधि, दिनांक-02.01.2026 के क्रम में मैं, डॉ० त्यागराजन एस.एम., जिला दण्डाधिकारी, पटना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत पटना जिला के सभी निजी / सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग-8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक-08.01.2026 तक प्रतिबंध लगाता हूँ।


 वर्ग-8 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है। विद्यालय प्रबंधन को एतद् द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे उल्लिखित आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निधारित करेंगे। प्री-बोर्ड / बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं / परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। तक प्रभावी रहेगा। उपर्युक्त आदेश पटना जिले में दिनांक 04.01.2026 से लागू होगा एवं दिनांक 08.01.2026 यह आदेश दिनांक 03.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।