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पटना में जलजमाव पर हाईकोर्ट में सुनवाई : राज्य सरकार और नगर निगम की कार्यशैली पर कोर्ट नाराज, 25 अक्टूबर को तलब की पूरी रिपोर्ट

PATNA : पटना में जलजमाव के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने की है. सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस एस पांडे और ज्स्टिस पा

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

PATNA : पटना में जलजमाव के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने की है. सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। जस्टिस एस पांडे और ज्स्टिस पार्थसारथीकी  खंडपीठ ने जलजमाव से जुड़े मामलों पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पटना नगर निगम से जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट में जलजमाव के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि राजधानी में त्योहारों को देखते हुए साफ-सफाई युद्ध स्तर पर चलाए जाए। जस्टिस एस पांडे और जस्टिस पार्थसारथी की खंडपीठ ने पटना में डेंगू जैसी महामारी को रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से की जा रही कार्यवाई का पूरा ब्योरा मांगा है.

हाई कोर्ट आगामी 25 अक्टूबर को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। 25 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और पटना नगर निगम को अपने स्तर से की गई कार्यवाई का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराना होगा।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

DEV KUMAR PANDEY

FirstBihar संवाददाता