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पटना के इस थानेदार का वेतन रोका गया, कोर्ट ने लिया एक्शन

PATNA : कोर्ट ने रूपसपुर थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश दिया है . दरअसल सब जज सह एसीजीएम टू संदीप कुमार ने शुक्रवार को रूपसपुर थानाध्यक्ष का अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया है.<

पटना के इस थानेदार का वेतन रोका गया, कोर्ट ने लिया एक्शन
Anamika
2 मिनट

PATNA :  कोर्ट ने रूपसपुर थानाध्यक्ष का वेतन रोकने का आदेश दिया है . दरअसल सब जज सह एसीजीएम टू संदीप कुमार ने शुक्रवार को रूपसपुर थानाध्यक्ष का अगले आदेश तक वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया है.

 बताया जा रहा है कि रूपसपुर थाना कांड संख्या 484/18 में पुलिस ने थाना क्षेत्र में छापेमारी कर मुन्ना सिंह उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया था. इसके साथ ही लाखों रुपए व अन्य सामान बरामद भी किया गया था. मुन्ना ने सामान को रिलीज करवाने के लिए न्यायालय में गुहार लगाई थी, जिसके बाद न्यायालय द्वारा तीन बार थानाध्यक्ष को इस संबंध में उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने को लेकर पत्र भेजा गया.

 लेकिन इसके बावजूद न तो थानाध्यक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए और ना ही पत्र का कोई जवाब दिया. जिसके बाद न्यायधीश ने थानाध्यक्ष का वेतन अगले आदेश तक रोकने का आदेश निर्गत किया है. उससे संबंधित पत्र आईजी, डीआईजी, एसएसपी और ट्रेजरी को भेजने को कहा है.