1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 19 Dec 2025 05:31:25 PM IST
नाव के परिचालन पर रोक - फ़ोटो social media
PATNA: 25 दिसंबर को क्रिसमस और 01 जनवरी को नववर्ष के मौके पर लोग पिकनिक मनाने और घूमने के लिए गंगा नदी के किनारे जाते हैं। इस दिन गंगा तट के किनारे लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। इन दोनों दिन निजी बोट और नाव के परिचालन बंद रहेगा। 25 दिसंबर को सुबह 6 बजे से पूरे दिन नाव नहीं चलेगा। वही 01 जनवरी 2026 के अवसर पर 31.12.2025 की सुबह 6:00 बजे से 01 जनवरी 2026 (नये साल के पहले दिन) शाम तक किसी भी निजी बोट/नाव का बिना अनुमति परिचालन पूर्णतः बंद रखा जायेगा।
पटना डीएम के निर्देश पर अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना सदर ने यह आदेश जारी किया है। जिसमें इस बात का जिक्र है कि जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 18372 और 18376 दिनांक-16.12.2025 द्वारा सूचितः किया गया है कि 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर्व और 01 जनवरी 2026 को नव वर्ष के अवसर पर गंगा नदी के तट पर आम लोगों का भीड़ होता है एवं लोग गंगा नदी के उस पार जाकर पिकनिक मनाते है। इस अवसर पर बहुत लोग प्रचार प्रसार के बहाने नावों का परिचालन करते है जिसमें आम लोगों के असुविधा होती है, एवं नाविकों द्वारा ओभर लोडिंग कर बोट/नावों पर लादान क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बैठाकर बेतरतीब तरीके से नावों का अवैध परिचालन से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण दुर्घटना होने की प्रबल संभावना बनी रहती है।
उनकी सुरक्षा तथा विधि-व्यवस्था की महत्ता एवं पूर्व की घटी नाव दुर्घटना को देखते हुए गंगा नदी में क्रिसमस पर्व के अवसर पर निजी बोट / नाव का परिचालन बंद रखना आवश्यक प्रतीत होता है। अत एव मैं गौरव कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना सदर विधि द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश देता हूँ कि पटना सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस पर्व के अवसर पर दिनांक-25.12.2025 को पूर्वाह्न 6:00 बजे तक किसी भी निजी बोट / नाव का बिना अनुमति परिचालन पूर्णतः बंद रखा जायेगा। यह आदेश दिनांक-25.12.2025 को पूर्णतः प्रभावी रहेगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मोहर से दिनांक 17.12.2025 को जारी किया जाता है। (श्री गौरव कुमार) अनुमंडल दण्डाधिकारी, पटना सदर।
वही दूसरे आदेश में यह कहा गया है कि पूर्व की घटी नाव दुर्घटना को देखते हुए गंगा नदी में 01 जनवरी 2026 के अवसर पर निजी बोट / नाव का परिचालन बंद रखना आवश्यक प्रतीत होता है। अतएव मैं गौरव कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी, पटना सदर विधि द्वारा प्रदत्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश देता हूँ कि पटना सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत गंगा नदी में 01 जनवरी 2026 के अवसर पर दिनांक- 31.12.2025 को पूर्वाह्न 6:00 बजे से 01 जनवरी 2026 को अपराह्न तक किसी भी निजी बोट/नाव का बिना अनुमति परिचालन पूर्णतः बंद रखा जायेगा। यह आदेश दिनांक - 31.12.2025 को पूर्वाह्न 6:00 बजे से 01 जनवरी 2026 को अपराह्न को पूर्णतः प्रभावी रहेगा। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मोहर से दिनांक 17.12.2025 को जारी किया जाता है।