ब्रेकिंग
दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी✦दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, उत्तराखंड के चमोली में 4.9 तीव्रता से हिली धरती✦सहरसा में बंद फ्लैट से 25 लाख के गहनों की चोरी, कामवाली और गार्ड पर मिलीभगत का शक✦भोजपुर में घर के बाहर खड़े प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, गंभीर हालत में मेडिकोन हॉस्पिटल में एडमिट, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस✦11 साल से फर्जी डिग्री पर कर रहा था सरकारी नौकरी! शेखपुरा के शिक्षक हरेराम को स्कूल से पुलिस ने दबोचा✦जहानाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच बैठकर डीएम ने खाया मिड-डे मील, कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी

पप्पू यादव की त्वरित सुनवाई याचिका खारिज, पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

PATNA : इस वक़्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है जहां पटना हाईकोर्ट ने जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव की त्वरित सुनवाई याचिका खारीज कर दी है. चीफ जस्टिस संजय

पप्पू यादव की त्वरित सुनवाई याचिका खारिज, पटना हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
First Bihar
2 मिनट

PATNA :  इस वक़्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है जहां पटना हाईकोर्ट ने जाप सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव की त्वरित सुनवाई याचिका खारीज कर दी है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खडंपीठ ने जाप सुप्रीमो की याचिका को खारीज किया है. आपको बता दें कि बुधवार को भी उन्होंने पटना हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई की याचिका दायर की थी जिसे पटना हाई कोर्ट द्वारा खारिज किया गया था.


आपको बता दें कि 32 साल पुराने एक अपहरण के मामले में पप्पू यादव को मिली जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया था. साथ ही उनके खिलाफ गैरजामानती वारंट भी जारी किया था. इस आदेश को जाप सुप्रीमो ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक त्वरित सुनवाई याचिका दायर की थी.


पप्पू यादव के वकील ने जस्टिस करोल की खंडपीठ से मामले की शीघ्र सुनवाई को लेकर प्रार्थना की थी. जिसे कोर्ट ने त्वरित सुनने से इंकार करते हुए खारिज कर दिया और कोई राहत नहीं दी.