ब्रेकिंग
बिहार में उच्च शिक्षा की खुली पोल: NIRF रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन, Top 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहींइंटरनेशनल फेक करेंसी गैंग का सरगना बिहार से अरेस्ट, STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर एक्शनपटना में दिनदहाड़े युवक-युवती पर चाकू से हमला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंपपाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास बड़ा धमाका, अबतक 23 की मौत; 47 लोग घायलWHO ने इबोला को घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरीबिहार में उच्च शिक्षा की खुली पोल: NIRF रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन, Top 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहींइंटरनेशनल फेक करेंसी गैंग का सरगना बिहार से अरेस्ट, STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर एक्शनपटना में दिनदहाड़े युवक-युवती पर चाकू से हमला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंपपाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास बड़ा धमाका, अबतक 23 की मौत; 47 लोग घायलWHO ने इबोला को घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

लॉकडाउन 4 खत्म : सभी दुकान सातों दिन खुलेंगे, आवाजाही पर भी रोक नहीं

PATNA : कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन 4 खत्म हो गया है। आज से देश में बहुत कुछ बदल गया है। बिहार में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आज से बड़ा बदलाव देखने को

FirstBihar
Santosh Singh
2 मिनट

PATNA : कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन 4 खत्म हो गया है। आज से देश में बहुत कुछ बदल गया है। बिहार में भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक आज से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव 30 जून तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर लागू होगा। 


बिहार में अब हफ्ते के सातों दिन सभी दुकानें खुली रहेंगी। सरकारी और प्राइवेट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। कर्मियों को लेकर यहां कोई लिमिटेशन लागू नहीं होगी साथ ही साथ कहीं भी आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। रात के कर्फ्यू के वक्त में भी अब बदलाव किया गया है। अब रात के 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। 


रात का कर्फ्यू अब 1 से 30 जून के बीच रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही छूट मिलेगी। पटना में भी अब लोगों को छूट का फायदा मिल सकेगा। हालांकि अनलॉक फेज वन की असल शुरुआत 8 जून से होगी जब शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुलेंगे। फिलहाल केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी तरह की छूट कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएगी। जिन जगहों पर छूट का ऐलान किया गया है वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल और अन्य नियम लागू रहेंगे।

टैग्स