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लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

PATNA : लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय ने इस मामले में लफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पी

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PATNA :  लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. उच्च न्यायालय ने इस मामले में लफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने कुमार प्रवीण प्रताप और अन्य द्वारा दायर रिट याचिका पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए अपना यह आदेश पारित किया है.


इस मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विश्वजीत मिश्रा का कहना था कि 84 की संख्या में याचिकाकर्ताओं के मामले में अदालत ने विगत 30 जून, 2016 को ही एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हायर यानी उच्च डिग्री उक्त मामले के रास्ते में नहीं आएगी, फिर भी हायर डिग्री यानी उच्च डिग्री होने के कारण इनके मामले में विचार नहीं किया गया.


वैसे, विज्ञापन के अनुसार लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता डी एमएलटी -डिप्लोमा रखा गया है. बिहार स्टेट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन द्वारा विगत 29 मई, 2020 को प्रकाशित मेरिट लिस्ट में याचिकाकर्ताओं को नहीं रखा गया है. लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति हेतु 21 जून, 2015 को विज्ञापन संख्या- 05010115 प्रकाशित किया गया था. इस मामले में आगे की सुनवाई आगामी 12 सितंबर को की जाएगी.