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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 19 Mar 2025 06:37:32 PM IST
फैसला सुरक्षित - फ़ोटो GOOGLE
Patna High Court on Bpsc Exam: बिहार लोकसेवा आयोग (BPSC) की 70वीं परीक्षा को दोबारा कराए जाने को लेकर पटना हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इस खबर के सामने आने के बाद लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या परीक्षा रद्द होगी? ऐसे में पटना हाईकोर्ट के इस फैसले पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में न्यायालय किसी भी दिन इस पूरे मामले में अपना फैसला सुना सकता है।
बता दें कि जितने भी जनहित याचिका दायर की गई थी उन सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कार्यकारी चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर ली है। खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा। जिसे बाद में सुनाया जाएगा। दरअसल 13 दिसंबर 2024 को पटना के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा केंद्र पर आयोजित पीटी की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा मचाया था। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र लेकर बाहर निकल गये थे।
प्रश्नपत्र लीक होने को लेकर इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। छात्रों के हंगामे के बाद बिहार लोक सेवा आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा को रद्द करके 4 जनवरी 2025 को फिर से परीक्षा ली लेकिन बिहार के अन्य केंद्रों की परीक्षा रद्द नहीं की गई। जिसके बाद राज्यभर में 70वीं BPSC परीक्षा के री-एग्जाम की मांग को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन पर बैठ गये। अभ्यर्थियों की मांग पूरी परीक्षा को रद्द करने की थी लेकिन सिर्फ पटना के बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित परीक्षा ही रद्द की गयी थी।
जब बीपीएसपी ने पूरे जिले की परीक्षा रद्द नहीं की तब ये लोग न्यायालय की शरण में चले गये। इस पूरी परीक्षा को रद्द कर फिर से एग्जाम लिए जाने की मांग को लेकर एक साथ कई जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गयी थी। आज 19 मार्च बुधवार को सुनवाई पूरी की गई। पिछले कई दिनों से यह मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित था। जिस पर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। जिसे अब किसी भी दिन सुनाया जा सकता है। बीपीएससी ने PT परीक्षा का रिजल्ट भी जारी कर दिया है और अभ्यर्थी मेंस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर अब सबकी नजर टिकी हुई है।