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dgp bihar: अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोज़र, डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

dgp bihar: बिहार पुलिस अब अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर सीधी कार्रवाई करेगी। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संगठित अपराध, शराब, बालू माफिया और आदतन अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के लिए एक्शन लें |

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 28 May 2025 07:13:48 AM IST

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अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर सीधी कार्रवाई होगी - फ़ोटो Google

dgp bihar:  बिहार पुलिस अब संगठित अपराध, नशा, शराब और अवैध खनन से अर्जित संपत्तियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए एक्शन मोड में आ गयी  है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा कि अपराधियों का मनोबल तोड़ने और अपराध की जड़ों पर प्रहार करने के लिए उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना आवश्यक है।


प्राथमिकता में आदतन अपराधी और माफिया

इस अभियान के तहत खासतौर पर आदतन अपराधियों और बालू, शराब जैसे अवैध धंधों से जुड़े माफियाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। डीजीपी ने मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में पुलिस मुख्यालय से लेकर IG, DIG, SP और सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय ऐसे अपराधियों की पहचान करें और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करें।


कोताही पर होगी सख्त कार्रवाई

बैठक के दौरान कुछ जिलों से प्रस्ताव न आने पर डीजीपी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार भी लगाई और निर्देश दिया कि वे तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट समर्पित करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


इंटेलिजेंस और डेटा बेस से होगी संपत्ति की पहचान

पुलिस को सबसे पहले NDPS, मद्य निषेध, शस्त्र अधिनियम जैसे मामलों में कई बार चार्जशीटेड अपराधियों की सूची तैयार करनी है। इसके बाद उन अपराधियों की संपत्तियों की पहचान इंटेलिजेंस और डेटा बेस की मदद से की जाएगी और फिर उनका जब्ती प्रस्ताव तैयार होगा।


नए कानून के तहत अब राज्य सरकार करेगी जब्ती

अब तक संपत्तियों की जब्ती CRPC की धारा 102 या फिर UAPA और BMLA के अंतर्गत ईडी के माध्यम से होती थी। लेकिन अब नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता (BNSS) के तहत राज्य सरकार को ही अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया है। बिहार पुलिस इससे पहले भी नक्सली गतिविधियों और संगठित अपराध से जुड़े माफियाओं की संपत्ति जब्त कर चुकी है और अब यह प्रक्रिया और अधिक सख्ती से लागू की जाएगी।