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बिहार सरकार का आदेश : शादी में बैंड-बाजा और डांस पर रोक, विवाह स्थल पर स्कैनिंग जरूरी, सिर्फ 100 लोग मौजूद रहेंगे

PATNA: कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने नये गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं. बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा और डांस पर रोक लगा दिया गया है. विवाह स्थल पर स्टाफ को म

बिहार सरकार का आदेश : शादी में बैंड-बाजा और डांस पर रोक, विवाह स्थल पर स्कैनिंग जरूरी, सिर्फ 100 लोग मौजूद रहेंगे
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PATNA: कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने नये गाइडलाइंस जारी कर दिये हैं. बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा और डांस पर रोक लगा दिया गया है. विवाह स्थल पर स्टाफ को मिलाकर अधिकतम 100 लोग मौजूद रहेंगे. सब मास्क पहन कर आयेंगे और उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी. श्राद्ध में 25 लोग से ज्यादा नहीं शामिल हो पायेंगे.


बिहार सरकार का फरमान
बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने आज ये एलान किया. उन्होंने कहा कि सूबे में होने वाली किसी भी शादी में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे. इसमें वेटर और कुक से लेकर बराती-सराती सब शामिल होंगे. शादी में शामिल होने वाले सारे लोगों को मास्क लगाना जरूरी होगा. विवाह स्थल पर थर्मल स्कैनर जरूरी होगा. थर्मल स्कैनिंग के बाद ही लोगों को शादी में शामिल होने दिया जायेगा.




बैंड-बाजे और डांस पर रोक
बिहार सरकार ने शादियों में सड़क पर बैंड-बाजा बजाने और डांस करने पर रोक लगा दिया है. हालांकि विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजाने पर रोक नहीं है. लेकिन शादी के दौरान विवाह स्थल पर बैंड-बाजा बजाने में भी कोरोना संबंधी नियमों का पालन किया जायेगा.


श्राद्ध में सिर्फ 25 लोग रहेंगे
सरकार के नये दिशा निर्देशों के मुताबिक अब किसी श्राद्ध के दौरान अधिकतम 25 लोग शामिल हो सकेंगे. इसमें पंडित से लेकर श्रद्धांजलि देने आने वाले लोगों की संख्या शामिल है. श्राद्ध के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क जैसे नियमों का पालन किया जायेगा.


कार्तिक पूर्णिमा पर सतर्क रहें
बिहार सरकार ने लोगों से कार्तिक पूर्णिमा के दौरान सतर्क रहने को कहा है. स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि हवा और पानी के जरिये भी कोरोना फैल सकता है. ऐसे में लोगों को नदियों में नहाने से परहेज करना चाहिये. 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गयी है. 

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