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BPSC Exam: 70वीं BPSC पीटी परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब इस दिन होगी सुनवाई

BPSC Exam: पटना हाईकोर्ट में 70 वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराये जाने से सम्बन्धित मामलों पर सुनवाई टल गई है। इन मामलों की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 31 Jan 2025 10:29:23 AM IST

BPSC Exam:

BPSC Exam: - फ़ोटो BPSC Exam:

BPSC Exam : बीपीएससी (BPSC) 70वीं प्रारंभिक परीक्षा मामले में आज पटना हाईकोर्ट मामले सुनवाई नहीं होगी। बेंच के उपस्थित नहीं होने के कारण आज इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की खंडपीठ में होने वाली थी। अब मामलों की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है। हालांकि,अभी तक इसको लेकर अगली तारीख तय नहीं की गई है। 


जानकारी हो कि, 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी। अब ऐसे में आज बीपीएससी अभ्यर्थियों को पटना हाईकोर्ट के अहम फैसले का इंतजार था। बेंच की उपलब्धता नही होने के कारण इस मामलों पर आज सुनवाई नहीं हो सकी है।


वहीं, इससे पहले 70वीं बीपीएससी (BPSC) की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद अब पटना पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 305 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला सचिवालय थाना में केस दर्ज किया गया है। वहीं बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की याचिका पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। 


मालूम हो कि, बीपीएससी ने पीटी परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में 328990 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था जिसमें कुल 21581 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने 45 दिनों में परिणाम जारी कर दिया था। आयोग ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच परिणाम की घोषणा की है।


गौरतलब हो कि,16 जनवरी की सुनवाई में पटना हाईकोर्ट ने BPSC को 30 जनवरी तक एफिडेविट देने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने फिलहाल परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज समेत कई याचिकाएं दायर की गई थीं, जिन्हें अब एक साथ जोड़ दिया गया है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और कोचिंग संचालक खान सर की ओर से भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसमें री-एग्जाम की मांग के साथ प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर दर्ज FIR वापस लेने की अपील की गई है।