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Bihar News: बिहार में मतदाता सूची सुधार को लेकर आयोग ने बताया मास्टर प्लान, जानिए... कैसे आसानी से हो सकता है आपका काम?

Bihar News: बिहार चुनाव आयोग ने मतदाता सूची सुधार के लिए नया मास्टर प्लान जारी किया है। इसके तहत अब नागरिक आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जोड़वा सकते हैं।

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PRIYA DWIVEDI
4 मिनट

Bihar News: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस महाअभियान का उद्देश्य राज्य के हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और मौजूदा रिकॉर्ड को अद्यतन करना है। आयोग ने इस अभियान को पाँच चरणों में विभाजित किया है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।


चरण 1 - घर-घर जाकर फॉर्म वितरण (25 जून – 3 जुलाई 2025)

राज्य के करीब 7.90 करोड़ मतदाताओं को फॉर्म दिए जा रहे हैं। इस कार्य में 77,895 बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) तैनात किए गए हैं और 20,603 नए BLO जोड़े गए हैं। ये फॉर्म पहले से आंशिक रूप से भरे हुए हैं जिससे लोगों को भरने में आसानी हो। मतदाता चाहें तो फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए मतदाता https://voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) प्रतिदिन अधिकतम 50 फॉर्म जमा कर सकते हैं।


चरण 2 - फॉर्म जमा और दस्तावेज सत्यापन (25 जून – 26 जुलाई 2025)

हर नागरिक को अपना फॉर्म BLO को सौंपना होगा। BLO को रसीद देना अनिवार्य है जिससे सबूत रहे कि फॉर्म जमा किया गया है। इस कार्य में 4 लाख स्वयंसेवकों (NCC, NSS, सरकारी कर्मचारी) की सहायता ली जा रही है। वृद्ध, दिव्यांग, बीमार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है।


फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार से देने होंगे

अगर नाम 2003 की सूची में है- कोई दस्तावेज नहीं चाहिए

1987 से पहले जन्मे नागरिक- स्वयं का कोई एक दस्तावेज

1987–2004 के बीच जन्मे- अपना और किसी एक अभिभावक का दस्तावेज

2004 के बाद जन्मे- अपना और दोनों अभिभावकों का दस्तावेज

BLO मोबाइल ऐप या ECI Net सिस्टम पर डेटा अपलोड करेंगे।


चरण 3 - प्रारंभिक मतदाता सूची जारी (1 अगस्त 2025)

प्रारंभिक सूची उन लोगों की होगी जिन्होंने समय पर फॉर्म जमा किया। यह ड्राफ्ट लिस्ट निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और सभी राजनीतिक दलों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए, उनका नाम ड्राफ्ट में नहीं दिखेगा।


चरण 4 - दावे और आपत्तियां (1 अगस्त – 1 सितंबर 2025)

यदि किसी नागरिक का नाम सूची में नहीं है या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति है, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच दावा या आपत्ति दर्ज कर सकता है। संबंधित अधिकारी हर मामले की जांच व सुनवाई करेंगे। राजनीतिक दलों को भी हर सप्ताह दावे-आपत्तियों की रिपोर्ट दी जाएगी।


चरण 5- अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित (30 सितंबर 2025)

30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। यह सूची सभी राजनीतिक दलों को मुफ्त दी जाएगी और यह आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेगी। अगर किसी को आयोग के निर्णय पर आपत्ति है, तो 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास फिर भी संतोष न हो तो 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील की जा सकती है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है "कोई मतदाता न छूटे।" यह प्रत्येक योग्य नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह समय पर फॉर्म भरकर लोकतंत्र को सशक्त बनाए।

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