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बिहार में शिक्षकों की छुट्टी लेने का नियम बदला, अब ऑफलाइन आवेदन नहीं होगा मान्य

बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया बदल गई है। अब अर्जित, मातृत्व, चिकित्सीय और शिशु देखभाल समेत किसी भी अवकाश के लिए ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा। शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

Bihar Teacher Leave Rule
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Teacher Leave Rule: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए ऑफलाइन या कागजी आवेदन मान्य नहीं होगा। शिक्षकों को छुट्टी के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।



बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में अवकाश की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और शिक्षक अब किसी भी तरह की छुट्टी के लिए कागजी आवेदन नहीं दे सकेंगे। यह व्यवस्था 15 अगस्त से लागू कर दी गई है।



नई व्यवस्था के तहत अर्जित अवकाश (Earned Leave), मातृत्व अवकाश (Maternity Leave), चिकित्सीय अवकाश (Medical Leave), शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) समेत सभी प्रकार के अवकाश के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से शिक्षकों के अवकाश से संबंधित सभी जानकारियां पोर्टल पर सुरक्षित रहेंगी। इससे छुट्टी का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगा और अवकाश प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।



सिर्फ छुट्टी के लिए आवेदन ही नहीं, बल्कि उसके स्वीकृत होने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होगी। अवकाश स्वीकृति आदेश को भी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे प्रत्येक शिक्षक के अवकाश का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार रहेगा।



जिला शिक्षा पदाधिकारी निशांत किरण ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को नई व्यवस्था का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का ऑफलाइन अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किया जाए। विभागीय आदेश की प्रति जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। साथ ही आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता