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Bihar Teacher Transfer 2026 : शिक्षकों के ट्रांसफऱ को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा आदेश, निर्वाचन विभाग ने शिक्षा विभाग के सचिव को भेजा पत्र, जानें....

बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। विधान परिषद शिक्षक एवं स्नातक चुनाव 2026 के चलते शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन विभाग ने शिक्षा विभाग को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ट्रांसफर स्थगित रखने का निर्देश दिया है।

Bihar Teacher Transfer 2026
Bihar Teacher Transfer 2026
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Tejpratap
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 Bihar Teacher Transfer 2026 : बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर शिक्षकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को स्थगित रखा जाएगा। इस संबंध में निर्वाचन विभाग की तरफ से शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी ने शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी है। जिसमें बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया था। 7 अक्टूबर 2026 को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र आया है। जिसमें कहा गया है कि बिहार विधान परिषद के शिक्षा एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन 2026 को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। इस आलोक में बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के तहत स्थानांतरण प्रक्रिया को निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।


दरअसल, बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले द्विवार्षिक चुनाव 2026 के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के कारण राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक शिक्षक स्थानांतरण की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय की ओर से शिक्षा विभाग को आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी की ओर से 8 अक्टूबर 2026 को शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन को पत्र भेजकर इस फैसले की जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया को निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।


निर्वाचन विभाग की ओर से जारी पत्र में बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन, 2026 का उल्लेख किया गया है। इन चुनावों को लेकर राज्य में प्रभावी आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी के मद्देनजर शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने का निर्णय लिया गया है।


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अपने पत्र में भारत निर्वाचन आयोग के 7 अक्टूबर 2026 के पत्र का भी हवाला दिया है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के आधार पर बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया को चुनाव संपन्न होने तक रोकने का फैसला लिया गया है। निर्वाचन विभाग ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।


गौरतलब हो कि, बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 लागू की है। इसके तहत शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन करने और अपनी पसंद के स्थान का विकल्प देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। बड़ी संख्या में शिक्षक इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण की उम्मीद लगाए बैठे थे।


हालांकि, विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव कार्यक्रम के बीच आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर स्थिति बदल गई। अब निर्वाचन विभाग के निर्देश के बाद इस पूरी प्रक्रिया को चुनाव तक रोक दिया गया है। इसका सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा, जो स्थानांतरण प्रक्रिया के अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं।


मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है। पत्र की प्रति शिक्षा विभाग के सचिव को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।


ऐसे में बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत उन शिक्षकों की नजर अब विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने पर रहेगी, जो स्थानांतरण का इंतजार कर रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत आगे की कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल निर्वाचन विभाग के निर्देश के बाद स्थानांतरण प्रक्रिया पर ब्रेक लग गया है।