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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 26 Jun 2025 09:14:27 AM IST
प्रतीकात्मक - फ़ोटो Google
Bihar Teacher: बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को अपनी शिकायतें लेकर पटना आकर सचिवालय की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। ऐसी गतिविधियों से विभाग का दैनिक कार्य बाधित होता है।
डॉ. सिद्धार्थ ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर वे जिला स्तर पर उपलब्ध समाधान के बजाय सीधे राज्य मुख्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान जिला स्तर पर ही सुनिश्चित किया गया है और उन्हें स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
हाल ही में बिहार सरकार ने बड़े पैमाने पर 1.30 लाख शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला किया है, जिसमें शिक्षकों को एक जिले या अनुमंडल से दूसरे में स्थानांतरित किया गया। जिला आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब स्कूल आवंटन का काम चल रहा है। विभाग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्थानांतरित शिक्षकों को 30 जून 2025 तक अपने नए स्कूल में योगदान देना अनिवार्य है।
कई शिक्षक अपने ट्रांसफर से असंतुष्ट हैं और अपनी शिकायतें लेकर पटना पहुंच रहे हैं। इस पर ACS ने साफ किया कि अगर कोई शिक्षक 1 जुलाई तक नए स्कूल में योगदान नहीं देता, तो उसका ट्रांसफर आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और उसे पुराने स्कूल में ही काम करना होगा। विभाग ने शिक्षकों से अनुशासन बनाए रखने और जिला स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग करने की अपील की है।