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Bihar Teacher News: पटना में तीन सरकारी महिला शिक्षिकाओं को बीएलओ ड्यूटी में योगदान न देने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत केस दर्ज करने का आदेश भी दिया।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 11 Aug 2025 12:29:15 PM IST

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महिला शिक्षक की फाइल तस्वीर - फ़ोटो Google

Bihar Teacher News: तीन सरकारी शिक्षिका ने ऐसा कांड किया कि केस दर्ज करने का आदेश देना पड़ा. यह मामला पटना जिले का है, जहां जिलाधिकारी ने तीन महिला शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. साथ ही तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया है. 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, पटना ने तीन शिक्षिकाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनके विरुद्ध बीएलओ के रूप में योगदान समर्पित नहीं करने का आरोप था। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, 181-दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर ने इस संबंध में प्रतिवेदित किया था। ज़िलाधिकारी द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को इन तीनों  शिक्षिकाओं के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी भी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

बीएलओ के रूप में योगदान समर्पित नहीं करने वाले निलंबित शिक्षिका हैं, रूपा कुमारी, शिक्षिका, शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह पटना हाई स्कूल-सह-बी०एल०ओ०, बूथ सं०-399, 181-दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र. सलोनी कुमारी, शिक्षिका, प्राथमिक विद्यालय, मुरलीचक-सह-बी०एल०ओ०, बूथ सं०-211, 181-दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और अनुपमा भारती, शिक्षिका, राजकीय कन्या उच्च मा०वि०, शास्त्रीनगर-सह-बी०एल०ओ०, बूथ सं०-48, 181-दीघा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र.

इन सभी शिक्षिकाओं को बी०एल०ओ० के रूप में योगदान नहीं किये जाने, निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य में असहयोग एवं स्वेच्छाचारिता, कार्यों में घोर लापरवाही एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन के आलोक में निलंबित किया गया है।