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Bihar Teacher News: शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का अहम आदेश, स्कूल और ऑफिस आने-जाने की टाइमिंग में बदलाव; जान लीजिए..

Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग ने बिहार के शिक्षकों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों के स्कूल आने-जाने औऱ शिक्षा विभाग के कर्मियों के दफ्तर आने-जाने

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Mukesh Srivastava
3 मिनट

Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग ने बिहार के शिक्षकों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों के स्कूल आने-जाने औऱ शिक्षा विभाग के कर्मियों के दफ्तर आने-जाने के समय में बदलाव हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के डीईओ को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है।


मुस्लिम शिक्षक संगठनो की मांग पर शिक्षा विभाग ने मुस्लिम शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। बिहार के मुस्लिम शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने अहम आदेश जारी किया है। रमजान के दौरान राज्य के मुस्लिम कर्मचारी और पदाधिकारी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय आ सकते हैं और निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ सकते हैं।


माध्यमिक शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया कि, शिक्षक संगठनों के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-5267 दिनांक-17.03.2023 के आलोक में राज्य के प्राथमिक/ माध्यमिक / उच्च माध्यमिक/ उत्क्रमित माध्यमिक /परियोजना विद्यालयों में कार्यरत मुस्लिम शिक्षकों एवं कर्मचारियों को रमजान के महीने में विद्यालय अवधि से एक घंटा पूर्व/ विद्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।


सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5267 दिनांक-17.03.2023 के द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के सुविधा के मद्देनजर रमजान के अवधि के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय आने तथा निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।


उक्त के आलोक में राज्य के प्राथमिक उपर्युक्त विषयक कतिपय शिक्षक संगठनों के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-5267 दिनांक-17.03.2023 के आलोक में राज्य के प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / उत्क्रमित माध्यमिक /परियोजना विद्यालयों में कार्यरत मुस्लिम शिक्षकों एवं कर्मचारियों को रमजान के महीने में विद्यालय अवधि से एक घंटा पूर्व / विद्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।


सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5267 दिनांक-17.03.2023 के द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के सुविधा के मद्देनजर रमजान के अवधि के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय आने तथा निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने हेतु आदेश निर्गत किया गया है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता