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बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: खाते में नहीं आएं पैसे तो ऐसे चेक करें अपना नाम, घर बैठे कर सकते हैं आवेदन

Bihar News: बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लाभार्थियों के खातों में राशि भेजी जा रही है। जिन पात्र लोगों को अब तक पेंशन नहीं मिली है, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से नाम जांचकर आवेदन कर सकते हैं।

Bihar News
प्रतिकात्मक तस्वीर
© AI
Mukesh Srivastava
4 मिनट

Bihar News: बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की राशि भेज दी है। सरकार ने अब हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। हालांकि, अभी भी कई पात्र लोग योजना के लाभ से वंचित हैं।



ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे घर बैठे अपनी पात्रता और लाभार्थी सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। अगर नाम सूची में नहीं है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ लिया जा सकता है।



अगर आपके खाते में पेंशन की राशि नहीं आई है तो सबसे पहले लाभार्थी सूची में अपना नाम जांचें। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आधार नंबर, आवेदन संख्या या अन्य जरूरी विवरण के माध्यम से आवेदन की स्थिति और लाभार्थी सूची में नाम की जानकारी देखी जा सकती है। पंचायत और प्रखंड स्तर पर भी लाभार्थियों की सूची उपलब्ध रहती है। जरूरत पड़ने पर स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है।



बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए मुख्य रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन पात्र हैं। इसके लिए आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसी के तहत लगातार नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है।



सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट), आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और जरूरत पड़ने पर नाम परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज की आवश्यकता होती है।



लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर से पंजीकरण करना होगा। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन सफल होने के बाद एक आवेदन संख्या जारी की जाती है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।



जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या प्रखंड कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म भरने के बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ उसे जमा करना होगा। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र पाए जाने पर पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी और राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।



अगर पेंशन की राशि नहीं मिली है या आवेदन से जुड़ी कोई समस्या है तो लाभार्थी सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं।सरकार ने लाभार्थियों के लिए टोल फ्री नंबर 1800-3456-262 जारी किया है। इसके अलावा पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है, जो अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाए हैं।

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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता