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बिहार में सांप के डसने से मौत पर मुआवजा बढ़ा, अब मृतक के आश्रित को 10 लाख रुपये

बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने सर्पदंश से हुई मौत पर मुआवजा 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने के निर्देश दिए। इसके लिए सांप को वन्यजीव घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बिहार न्यूज
स्पीकर प्रेम कुमार ने दिए ये निर्देश
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA:सांप काटने से मौत पर मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा बिहार सरकार देती है। मुआवजे की राशि बढ़ाने का निर्देश बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि  4 लाख रुपये मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाए। 


बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार ने आगे कहा कि सांप को वन्यजीव घोषित करने से सर्पदंश से हुई मृत्यु पर वन्यजीव से हुई मृत्यु के समान मुआवजा प्रदान किया जा सकेगा।


बता दें कि सांप के काटने से मौत के बाद आपदा प्रबंधन वर्तमान में 4 लाख रुपये मुआवजा आश्रितों को देती है, जबकि वन्यजीव से हुई मृत्यु में 10 लाख रुपये का प्रावधान है। स्पीकर ने संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिये।


उन्होंने बिहार में नीलगाय के शिकारी बढ़ाने का भी निर्देश दिया। वर्तमान में सिर्फ 13 शूटर हैं। किसानों की फसल को बचाने के लिए उन्होंने आवेदन प्रक्रिया को सरल करने और शूटरों की संख्या बढ़ाकर 200 से 400 करने का निर्देश दिया। बता दें विधायक रजनीश कुमार ने तारांकित सवाल के माध्यम से यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था। 

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