ब्रेकिंग न्यूज़

Train Accident: लोकल ट्रेन से गिरकर पांच लोगों की मौत, धक्कामुक्की में कंपार्टमेंट से रेलवे ट्रैक पर गिरे Train Accident: लोकल ट्रेन से गिरकर पांच लोगों की मौत, धक्कामुक्की में कंपार्टमेंट से रेलवे ट्रैक पर गिरे Bihar politics: चुनावी साल में एक्टिव हुए सीएम नीतीश, भीषण गर्मी के बीच अचानक कहां रवाना हो गए? Bihar politics: चुनावी साल में एक्टिव हुए सीएम नीतीश, भीषण गर्मी के बीच अचानक कहां रवाना हो गए? Cricket Records: इन 5 गेंदबाजों ने किए हैं सबसे ज्यादा क्लीन बोल्ड, पहले नंबर वाले के नाम से कांपते है बल्लेबाज Bihar News: बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना, सरकार ने कर दिया टारगेट सेट; बनेंगी नई फोरलेन सड़कें Bihar News: बिहार के किसी भी कोने से चार घंटे में पटना, सरकार ने कर दिया टारगेट सेट; बनेंगी नई फोरलेन सड़कें Bihar News: बिहार में सिंदूरदान से पहले दुल्हन ने शादी से कर दिया इनकार, बिना ब्याह के लौट गई बारात; जानिए.. पूरी वजह Bihar Crime News: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, चेन स्नैचिंग के दौरान महिला को किया घायल; भागने के दौरान की फायरिंग 5th Generation Fighter Jet: 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट का काम तेज, दूर हुई सबसे बड़ी बाधा

Bihar police transfer court stay: बिहार में 19858 सिपाहियों को राहत! हाईकोर्ट ने रोका तबादला आदेश

Bihar police transfer court stay: बिहार पुलिस के 19858 सिपाहियों के एक साथ तबादले पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक वकील अवनीश कुमार द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई है, जिसमें स्थानांतरण नीति के अभाव का मुद्दा उठाया गया था।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 22 May 2025 10:41:24 AM IST

बिहार पुलिस तबादला रोक, पटना हाईकोर्ट आदेश, 19858 सिपाही ट्रांसफर, बिहार पुलिस याचिका, police transfer stay Bihar, Patna High Court constable case, Avneesh Kumar advocate, Bihar mass transfer petition

- फ़ोटो Google

Bihar police transfer court stay: बिहार पुलिस के 19858 सिपाहियों के बड़े पैमाने पर किए गए अंतर-जिला तबादले पर अब पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह रोक वकील अवनीश कुमार द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई गई।


याचिका में बताया गया था कि यह तबादले बिना किसी वैध ट्रांसफर पॉलिसी के किए गए हैं। वर्ष 2022 में पुरानी स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अब तक कोई नई नीति लागू नहीं की गई है।बता दे कि कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर माना कि इतने बड़े स्तर पर तबादले बिना उचित प्रक्रिया के करना उचित नहीं है। इसी आधार पर फिलहाल आदेश पर आस्थायी रोक लगा दी गई है।



उल्लेखनीय है कि 5 मई को बिहार पुलिस मुख्यालय ने 19858 सिपाहियों का एक साथ तबादला किया था और 15 दिनों के अंदर उन्हें नए जिले में योगदान देने का आदेश दिया गया था।