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बिहार में पार्किंग वालों की अब नहीं चलेगी मनमानी: पार्किंग शुल्क के नए नियम जारी, शव वाहनों से नहीं लिया जाएगा पैसा

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सभी जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया कि पार्किंग स्थल पर शुल्क तालिका स्पष्ट रूप से लगाई जाए और राह चलते वाहन या शव वाहनों से कोई शुल्क ना वसूला जाए।

बिहार न्यूज
पार्किंग शुल्क लिखकर टांगना होगा
© सोशल मीडिया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट
  • PATNA: अब बिहार में पार्किंग वालों की मनमानी नहीं चलेगी। बिहार की डबल इंजन सरकार ने पार्किंग शुल्क को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें सभी जिलाधिकारियों द्वारा कड़ाई से लागू किया जाना है।


बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नगर विकास विभाग के अंतर्गत सभी निकाय क्षेत्रों में पार्किंग स्थल पर शुल्क तालिका लगाने का निर्देश दिया है। तालिका में साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि किस प्रकार की गाड़ी पर कितना शुल्क लगेगा।


उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राह चलते वाहनों से कोई पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। केवल वही वाहन जो पार्किंग में प्रवेश कर खड़े होंगे, उनसे ही शुल्क वसूला जाएगा। इसके अलावा, शव वाहनों से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाएगा, चाहे वे पार्किंग में खड़े हों या सड़क पर चल रहे हों।


विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह निर्णय डबल इंजन सरकार और एनडीए के उस संकल्प का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की जिंदगी को आसान बनाना है। इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध और विकसित बिहार के लक्ष्य को बढ़ावा मिलेगा।

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